जौनपुर पैटर्न' पर घिरे संजय राउत,वाद दर्ज

 

जौनपुर। शिवसेना के नेता एवं संपादक संजय राउत  के खिलाफ दीवानी न्यायालय के अधिवक्ता हिमांशु श्रीवास्तव की दरखास्त पर अपर सिविल जज सीनियर डिवीजन एफटीसी ने विभिन्न धाराओं में वाद दर्ज किया कोर्ट ने बरसठी थाने से 24 सितंबर को रिपोर्ट तलब किया है। आरोप है कि संजय राउत ने मुंबई में हुए दुष्कर्म के मामले को सामना अखबार में जौनपुर पैटर्न का बताया जिससे वादी समेत जनपद वासियों को अत्यंत कष्ट पहुंचा तथा जनपद के गौरवशाली इतिहास को कलंकित करने का आरोपी ने प्रयास किया। 

 कोतवाली थाना क्षेत्र के जोगियापुर निवासी अधिवक्ता हिमांशु श्रीवास्तव ने अधिवक्ता उपेंद्र विक्रम सिंह के माध्यम से सामना अखबार के संपादक संजय राउत के खिलाफ कोर्ट में धारा 156(3) सीआरपीसी के तहत दरखास्त दिया कि जनपद का गौरवशाली इतिहास है। एक ही गांव के 40 से अधिक क्लास वन अधिकारी बने हैं। एक ही गांव के 21 लोगों ने आजादी की लड़ाई में कुर्बानी दी।

 डीएनए के सबसे बड़े वैज्ञानिक लालजी सिंह भी यहीं के निवासी थे। मुंबई के साकीनाका में दुष्कर्म की दुर्भाग्यपूर्ण वारदात हुई जिसे आरोपित ने सामना अखबार में जौनपुर पैटर्न का बताकर घटिया राजनीति की।आरोपित के कहने और लिखने की शैली अत्यंत अपमानित व निरादर करने वाली है।जनपद वासियों की नकारात्मक छवि प्रस्तुत करने का आरोपी ने प्रयास किया। संपादकीय को सोशल मीडिया पर प्रमोट किया। 14 सितंबर 2020 को 7:00 बजे शाम वादी अधिवक्ता के अलावा विनोद श्रीवास्तव, अजीत सिंह, मनीष सिंह, निलेश निषाद,बृजेश निषाद आदि ने सोशल मीडिया पर इसे बरसठी थाना क्षेत्र के अंतर्गत देखा और सुना ।अत्यंत क्षोभ पहुंचा एवं मानसिक कष्ट हुआ। जनपद वासियों की मानहानि करने उन्हें परेशान करने के लिए पब्लिसिटी स्टंट बनाकर अपना मतलब साधने के लिए अनर्गल प्रलाप संपादकीय के माध्यम से आरोपित ने किया जिससे लोगों में घृणा अपमान व असंतोष फैला सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ा एवं लोक शांति भंग हुई। पुलिस के उच्च अधिकारियों को दरखास्त दी गई तत्पश्चात कोर्ट में दरखास्त देकर आरोपी के खिलाफ एफ आई आर दर्ज करा कर कानूनी कार्रवाई की मांग की गई। 

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