रोका गया बाल विवाह
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जौनपुर। चाइल्ड लाइन 1098 पर अज्ञात व्यक्ति द्वारा सूचना दी गयी कि नेवढ़िया थाना अंतर्गत ग्राम बलीपुर में बाल विवाह हो रहा है। सूचना के अनुसार चाइल्ड लाइन टीम द्वारा बाल कल्याण समिति व जिला प्रोबेशन अधिकारी संतोष कुमार सोनी को सूचना दी गई। जिसके उपरांत जिला प्रोबेशन अधिकारी द्वारा तत्काल बाल संरक्षण अधिकारी चंदन राय एवं चाइल्डलाइन के जिला संयोजक राजकुमार पांडे, टीम वालंटियर पुनीत को मौके पर जाकर प्रकरण की जांच करने के निर्देश दिए गए।
तत्पश्चात टीम द्वारा मौके पर जाकर लड़के और लड़की के पिता को बताया गया कि बाल - विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2005 के तहत 18 साल की लड़की और 21 साल के लड़की की शादी की जा सकती है अगर इससे कम है तो वह शादी बाल- विवाह की श्रेणी में आती है। टीम के पास शिकायत आई है कि यहाँ नाबालिग की शादी करायी जा रही है अतः आप लोग अपने बच्चों के बालिग होने का कोई साक्ष्य प्रस्तुत करें। सर्वप्रथम लड़की के पिता ने कोई दस्तावेज दिखाने से मना कर दिया। बातचीत करने के उपरांत परिवार के लोगों द्वारा बताया गया कि बालिका विद्यालय में पढ़ती थी जब उनसे कहा गया कि विद्यालय में जो जन्म तिथि अंकित है उसी को दिखाया जाए तब परिवार द्वारा अंकपत्र नहीं दिखाया गया और यह कहा गया कि बालिका 16 वर्ष की है। लड़के के पिता ने भी कहा कि उनका लड़का भी 16 वर्ष का ही है और नियम के अनुसार अगर शादी अवैध है तो हम लोग शादी नहीं कर रहे है।