चुनाव में वाहन न देने वाले मालिकों के खिलाफ दर्ज होगा एफआइआर

 जौनपुर।  त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव-2021 में वाहनों के अधिग्रहण के लिए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 160 के अधीन निम्न वाहनों के अधिग्रहण आदेश का पालन न करते हुए वाहन नहीं उपलब्ध कराया गया और उपलब्ध कराने से मना किया गया है। 

जिसमे बंश राज मेमोरियल सनराइज पब्लिक स्कूल मजडिहा सबरहद शाहगंज जौनपुर, जगदीप पुत्र कल्लू राम कोलुआ महराजगंज, राज बहादुर यादव पुत्र राम सामुझ यादव बरियारेपुर बदलापुर गोठाव भरौली, नेताजी सुभाषचन्द्र बोस स्कूल सतमिसरा, नानक पब्लिक स्कूल हरबंशपुर फूलपुर, पैरामाउण्ट पब्लिक स्कूल आजाद रेलवे क्रासिंग शाहगंज वाहन स्वामियों के विरूद्ध सम्बन्धित थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करते हुए विधि संगत कार्यवाही की जा रही है, साथ ही जनपद जौनपुर के समस्त वाहन स्वामियों को निर्देशित किया जाता है कि अधिग्रहण किये गये वाहनों को उनके निर्धारित किये गये स्थान पर समय से पहॅुचाना सुनिश्चित करे, न पहॅुचने वाले समस्त वाहन स्वामियों के विरूद्ध एफ0आई0आर0 दर्ज करते हुए विधि संगत कानूनी कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। 

उक्त जानकारी सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी प्रशासन/प्रवर्तन ने दिया।


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