आवश्यक सेवाओं और औद्योगिक गतिविधियों पर कोई रोक नहीं
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जौनपुर। जिले में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए प्रदेश सरकार की तरफ से पहले नाइट कर्फ्यू और अब वीकेंड लॉकडाउन की घोषणा की गई है। नए आदेश के अनुसार जिले में शुक्रवार की रात आठ बजे से मंगलवार की सुबह सात बजे तक 83 घंटे का साप्ताहिक बंदी रहेगी। शासन के निर्देशानुसार इस अवधि में पूरी तरह से बंदी रहेगी। इसमें केवल आवश्यक सेवाओं पर ही किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं होगा। इस आदेश का जिला प्रशासन सख्ती से पालन कराने में लगा हुआ है।
अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व राम प्रकाश ने बताया कि बंदी के दौरान आवश्यक सेवाओं और औद्योगिक गतिविधियों पर कोई रोक नहीं रहेगी। जिन विद्यार्थियों की परीक्षाएं चल रही हैं, वह पहचान पत्र दिखाकर आ जा सकेंगे। इसी तरह सरकारी कर्मचारी भी अपना पहचान पत्र दिखाकर कार्यालय जा सकते हैं।
अपर जिलाधिकारी ने आग्रह किया है कि बंदी को सफल बनाने में जिले के लोग सहयोग प्रदान करें। जहां तक जरूरी न हो, घर से बाहर न निकलें। किसी प्रकार का उत्सव परिवार में ही मनाएं। सार्वजनिक स्थलों पर किसी प्रकार की भीड़ न करें। इसका कड़ाई से पालन किया जाए। बंदी के दौरान जिला प्रशासन की तरफ से नगर पालिका व अग्निशमन विभाग के सहयोग से सैनिटाइजेशन कराया जाएगा। यह सैनिटाइजेशन का कार्य नगर के प्रमुख बाजारों, मार्गो व गलियों में होगा।