होली के दिन बंद रहेगी दारू की दुकान : जिला मजिस्ट्रेट

जौनपुर।  जिला मजिस्ट्रेट  मनीष कुमार वर्मा ने संयुक्त प्रान्त अधिनियम-1910 की धारा-59 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों एवं अधिकारों का प्रयोग करते हुए कानून-व्यवस्था एवं लोक शान्ति बनाये रखने के निमित्त जनपद की देशी शराब, विदेशी मदिरा, बीयर, माडल शाप, भांग, ताड़ी, एफएल-2, 2बी, सी0एल0-2 तथा बार आदि मादक पदार्थ के अनुज्ञापनों को 29 मार्च 2021 को बन्द रखने का आदेश दिया है। इस प्रकार दुकानों को बन्द रखने के लिए अनुज्ञापियों को कोई प्रतिकर देय नही होगा।

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