हत्या के जुर्म में पिता-पुत्र को उम्रकैद
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जौनपुर : अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय महेंद्र सिंह ने हत्या के एक मामले में पिता पुत्र को उम्र कैद व ₹11000 अर्थदंड से दंडित किया।
मछलीशहर के कटाहित खास निवासी राज कुमार पाल ने घटना की एफ आई आर दर्ज कराया था।घटना 20 सितंबर 2015 को 6:30 बजे शाम की है।फूलचंद पाल पंवारा बाजार से साइकिल से अपने घर बनकट जा रहे थे।ग्राम बनकट में आरोपित सोनू तिवारी खेत में पाइप से पानी डाल रहा था।फूलचंद साइकिल खड़ा कर फोन से बात करने लगे।सोनू साइकिल के पहिए की हवा निकाल दिया।पूछने पर गालियां देते हुए मारपीट किया।इसी बीच आशीष कुमार पाल व अन्य लोग पहुंच गए और बीच बचाव किए।थोड़ी देर बाद सोनू तमंचा लेकर अपने पिता के साथ आया।पिता के ललकारने पर सोनू ने आशीष पाल को गोली मार दिया और पिता को मोटरसाइकिल पर बैठा कर भाग गया।आशीष को सरकारी अस्पताल मुंगराबादशाहपुर तथा वहां से इलाहाबाद ले जाया गया। इलाज के दौरान आशीष की मृत्यु हो गई।पुलिस ने आरोपी सोनू की निशानदेही पर आला कत्ल बरामद किया। पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की।एडीजीसी लाल बहादुर पाल तथा राजनाथ चौहान ने अभियोजन पक्ष से पैरवी की। कोर्ट ने समस्त साक्ष्यों का परिशीलन करने के बाद पिता पुत्र को दोषी पाते हुए दंडित किया।