आरोपी सचिवों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने का आदेश

 जौनपुर।  खंड विकास अधिकारी बदलापुर गौरवेंद्र सिंह ने मंगलवार को पंचायत सचिवों से कहा कि 24 घंटे के भीतर सेवानिवृत्त ऐसे पंचायत सचिवों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराएं जो वर्ष 2004-05 में पंचायत सचिव थे। बीडीओ ने बताया कि पंचायत सचिव शिवाजी शुक्ल, सुनील कुमार श्रीवास्तव, तिलकधारी यादव, महेंद्र प्रताप, महंथ राज यादव शोभनाथ, परदेसी राम, ठाकुर दीन यादव, हृदय नारायण शर्मा तथा कमला प्रसाद मिश्र ने संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के तहत काम के बदले अनाज प्रकरण में अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया।

 जिसे देखते हुए संयुक्त सचिव ग्राम्य विकास व पुलिस अधीक्षक आर्थिक अनुसंधान संगठन वाराणसी ने गंभीरता से लिया है। जिस पर जिलाधिकारी ने सभी संबंधित पंचायत सचिवों के विरुद्ध 24 घंटे के भीतर प्राथमिकी दर्ज कराने का निर्देश दिया है। प्राथमिकी न दर्ज कराने की दशा वर्तमान सचिवों की वेतन वृद्धि बाधित करते हुए प्रतिकूल प्रविष्टि निर्गत की जाएगी।


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