आदेश के अवहेलना पर कोर्ट ने थानाध्यक्ष पर लगाया हर्जाना
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जौनपुर। खुटहन थाना क्षेत्र के भरण-पोषण के मुकदमे में नाबालिग बेटी को पिता विनोद कुमार की ओर कोर्ट के आदेश के बावजूद भरण-पोषण अदा नहीं किया। कोर्ट ने पिता के खिलाफ वसूली वारंट जारी किया, लेकिन थानाध्यक्ष ने आदेश का अनुपालन नहीं किया। अवहेलना पर कोर्ट ने थानाध्यक्ष पर दो हजार रुपये हर्जाना लगाया तथा पुलिस अधीक्षक को आदेश दिया कि इनके वेतन से उक्त धनराशि की कटौती कर कोर्ट को सूचित करें।
अग्रिम कार्रवाई के लिए 25 मार्च की तिथि नियत की गई। इसी प्रकार सरपतहां थाना क्षेत्र के भरण-पोषण के मुकदमे सपना बनाम साहुल खरवार में बकाया भरण पोषण 57 हजार के लिए कोर्ट ने आरोपित के खिलाफ रिकवरी वारंट जारी करते हुए थानाध्यक्ष को विपक्षी पति से रिकवरी का आदेश दिया था, लेकिन थानाध्यक्ष ने आदेश का पालन नहीं किया।