आरोपियों ने किया जुर्म स्वीकार , हुई सज़ा
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जौनपुर। विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट) ने गैंगस्टर एक्ट में निरुद्ध तीन आरोपितों हरिगेन मुसहर वाराणसी, साजन वनवासी व रामाश्रय वनवासी केराकत को जुर्म की स्वीकारोक्ति कर लेने के आधार पर प्रत्येक को तीन वर्ष चार माह कारावास व पांच-पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा दी है।
केराकत कोतवाली पुलिस के गैंगस्टर एक्ट में निरुद्ध किए जाने की कार्रवाई के बाद 21 नवंबर 2017 से तीनों जेल में हैं। तत्कालीन कोतवाली प्रभारी निरीक्षक प्रशांत कुमार ने 12 नवंबर 2017 को मुखबिर की सूचना पर हमराहियों संग नकबजनी, चोरी जैसी समाजविरोधी गतिविधियों में लिप्त होने पर घेराबंदी कर आरोपितों की गिरफ्तारी की थी।