हर्ष फायरिंग करने वालो को पुलिस की कड़ी चेतावनी , जानिए क्या है आदेश
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जौनपुर। शादी विवाह या अन्य किसी उत्सव के मौके पर हर्ष फायरिंग पर अंकुश लगाने के कोर्ट के सख्त आदेश के बाद भी पुलिस बेबस है। उसे ऐसे मामलों की जानकारी भी तब होती है, जब इसका वीडियो वायरल होता है। लगातार बढ़ते मामलों के बाद अब पुलिस ने ऐसे लोगों का लाइसेंस जब्त करते हुए भविष्य में उनके परिवार के किसी भी सदस्य को लाइसेंस न देने का निर्णय लिया है।
असलहे का लाइसेंस लेते वक्त ज्यादातर लोग अपनी सुरक्षा का हवाला देते हैं, लेकिन लाइसेंस मिलते ही इसे स्टेटस सिंबल बना लेते हैं। विभिन्न आयोजनों पर असलहों का प्रदर्शन कर वह एक-दूसरे पर रौब गांठते हैं। हर्ष फायरिंग भी इसी का नतीजा है। आए दिन हो रहे हर्ष फायरिंग में हो रही जानलेवा घटनाओं के मद्देनजर कोर्ट ने इस पर अंकुश लगाने का सख्त आदेश दिया है। बावजूद ऐसे मामले नहीं थम रहे। जिले में पिछले चार महीने में हर्ष फायरिंग के चार मामले सामने आए हैं। इसमें गोली लगने से बालक गंभीर रूप से घायल भी हो चुका है। हाल की घटनाओं को संज्ञान में लेते हुए पुलिस ने चेतावनी दी है कि अब हर्ष फायरिंग की घटना हुई तो संबंधित के परिवार के किसी भी सदस्य को भविष्य में शस्त्र लाइसेंस जारी नहीं किया जाएगा।
एएसपी सिटी डॉ संजय कुमार ने कहा कि हर्ष फायरिंग पर पूरी तरह से प्रतिबंध है। जो भी मामले सामने आए हैं उसमें असलहा जब्त कर कार्रवाई की जा रही है। संबंधित के परिवार के किसी भी सदस्य को भविष्य में शस्त्र का लाइसेंस नहीं दिया जाएगा।