थानेदार ने मांगी लिखित माफी

जौनपुर।  सरायख्वाजा थाना क्षेत्र के अपहरण के मुकदमे में आरोपित की जमानत के बाद जमानतदारों का सत्यापन न कराने वाले थानाध्यक्ष खेतासराय के खिलाफ अपर सत्र न्यायाधीश ने अवमानना का वाद दर्ज किया है। थानाध्यक्ष ने कोर्ट में उपस्थित होकर लिखित माफी मांगी, लेकिन कोर्ट ने वाद दर्ज कर उनसे आदेश का अनुपालन कर दो दिन के भीतर स्पष्टीकरण देने का आदेश दिया। 

आरोपित की मां ने प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया था कि दारोगा 25 सौ रुपये की मांग कर रहे थे। अपहरण व पाक्सो एक्ट के मुकदमे में आरोपित सतीश कुमार को कोर्ट ने जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। थानाध्यक्ष ने आदेश का पालन नहीं किया। थानाध्यक्ष की आख्या को कोर्ट ने तर्क से परे माना। उधर, आरोपित की मां ने प्रार्थना पत्र दिया कि दारोगा ने पैसे न देने पर सत्यापन नहीं करने की बात कही थी। थानाध्यक्ष द्वारा आख्या प्रस्तुत न करने के कारण आरोपित जमानत आदेश के बावजूद जेल में निरुद्ध है। कोर्ट ने थानाध्यक्ष को विधिक कर्तव्य के उपेक्षा का दोषी पाया।

Related

news 6258545751494311855

एक टिप्पणी भेजें

emo-but-icon

AD

जौनपुर का पहला ऑनलाइन न्यूज़ पोर्टल

आज की खबरे

साप्ताहिक

सुझाव

संचालक,राजेश श्रीवास्तव ,रिपोर्टर एनडी टीवी जौनपुर,9415255371

जौनपुर के ऐतिहासिक स्थल

item