ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत अधिकारी व तीन बैंक मैनेजरों के विरुद्ध धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज

 
 जौनपुर। मड़ियाहूं  कोतवाली पुलिस ने मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (सीजेएम) के आदेश पर ग्रामसभा मलिकानपुर के ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत अधिकारी व तीन बैंक मैनेजरों समेत सात आरोपितों के विरुद्ध धोखाधड़ी सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। 

 विकास खंड के मलिकानपुर गांव के पिटू गौतम ने न्यायालय में दफा 156 (3) के तहत प्रार्थना पत्र दिया था। उनके मुताबिक उनकी माता इंद्रावती देवी को विधवा पेंशन मिलती थी। 2015 में उनकी मृत्यु हो गई। वर्ष 2018 में प्रधान सियाराम यादव ने मोकलपुर बैंक शाखा के प्रबंधक की मिलीभगत से उनके खाते से 10,000 रुपये निकाल लिए। सुबाष मुसहर की मृत मां पतिराजी के नाम से आवास दिखाकर प्रधान ने मड़ियाहूं बैंक की शाखा से भी रुपये निकाल लिये। आवास भी नहीं बना। नंदलाल नाम का कोई व्यक्ति मलिकानपुर गांव में है ही नहीं, लेकिन उनके नाम से भी एक बैंक शाखा में खाता खोलकर आवास के रुपये निकाल लिए गए। सीजेएम के आदेश पर कोतवाली पुलिस ने प्रधान सियाराम यादव, तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी, तीनों बैंकों के शाखा प्रबंधकों के साथ ही अच्छेलाल यादव निवासी कुंभ व समरथी देवी निवासी मलिकानपुर के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कर विवेचना शुरू कर दी है।

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