जौनपुर। न्यायालय के आदेश की अवहेलना करना एसपी को महंगा पड़ गया। कोर्ट ने उन्हें व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर स्पष्टीकरण देने को कहा है। यह भी कहा है कि अगर स्पष्टीकरण नहीं दिए तो आईपीसी की धाराओं में दंडनीय अपराध के तहत उनके खिलाफ केस दर्ज कर विधिक कार्रवाई की जाएगी। कोर्ट ने 4 सितंबर को अग्रिम कार्रवाई के लिए तिथि नियत किया है।
मामला शाहगंज थाना क्षेत्र का है। वादी सत्तार के प्रार्थना पत्र पर कोर्ट ने आरोपी के खिलाफ दर्ज एनसीआर की विवेचना का आदेश 2018 में किया था लेकिन पुलिस ने आज तक विवेचना कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया। कोर्ट ने कई बार कोतवाल शाहगंज से जवाब तलब किया।
एसपी को भी आदेशित किया कि वह थानाध्यक्ष से आदेश का अनुपालन कराएं, लेकिन एसओ और एसपी ने न्यायालय की आदेशों की बराबर अवहेलना किया। कोर्ट ने आदेश में लिखा कि पुलिस अधीक्षक की लापरवाही के कारण न्यायालय में सुनवाई निरंतर बाधित होती रही है। कोर्ट ने स्पष्टीकरण मांगा कि एसपी अपने इस कृत्य के लिए न्यायालय में सभी प्रपत्रों के साथ उपस्थित होकर स्पष्टीकरण दें अन्यथा उनके खिलाफ अवमानना का प्रकीर्ण वाद दर्ज कर विचारण की कार्रवाई की जाएगी।
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