जौनपुर। दि उत्तर प्रदेश टैक्स बार एसोसिएशन ने वर्ष 2019-2020 के वार्षिक रिटर्न जीएसटीआर-4 के संदर्भ में प्रधानमंत्री भारत सरकार के अलावा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एवं चेयरमैन जीएसटी कौंसिल भारत सरकार को पत्रक प्रेषित किया। एसोसिएशन के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य डा. सुशील मौर्य एडवोकेट द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार जिन व्यापारियों द्वारा जीएसटी अधिनियम की धारा 10 के अन्तर्गत समाधान योजना स्वीकार की गयी है, के लिये 1 अप्रैल 2019 से त्रैमासिक रूप से सीएमपी-8 तथा वार्षिक रिटर्न जीएसटी-4 दाखिल किये जाने का प्रावधान है। समाधान योजना अपनाने वाले व्यापारियों को उनकी बिक्री पर निश्चित दर से कर अदा करना होता है तथा उन्हें खरीद पर अदा किये गये कर का लाभ प्राप्त नहीं होता है। श्री मौर्य ने बताया कि वर्ष 2018-2019 तक दाखिल की जाने वाली त्रैमासिक एवं वार्षिक रिटर्नों में खरीद की कोई सूची सहित अन्य कोई विवरण दिये जाने की अनिवार्यता नहीं थी परन्तु वर्ष 2019-2020 के लिये निर्धारित वार्षिक रिटर्न जीएसटीआर-4 में जीएसटी इन विस परचेज एण्ड आईटीसी का विवरण मांगा जा रहा है जो गलत है। उन्होंने कहा कि अंतिम तिथि 31 अगस्त निर्धारित है जबकि वर्तमान में सम्पूर्ण देश में महामारी का संक्रमण चरम पर है जिसके चलते उक्त तिथि बहुत कम है। ऐसे में वर्ष 2019-2020 एवं आगामी वर्षों के लिये खरीद एवं आईटीसी का किसी भी प्रकार का विवरण दाखिल करने की अनिवार्यता को समाप्त करने तथा वर्ष 2019-2020 की वार्षिक विवरणी जीएसटीआर-4 दाखिल करने की तिथि आगामी 31 दिसम्बर तय की जाय।