अदालतों में सुनवाई का कार्य प्रारम्भ

 जौनपुर।   सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण प्रदीप्ति सिंह ने बताया है कि   उच्च न्यायालय एवं उ0प्र0 राज्य विधिक सेवाप्राधिकरण के निर्देशानुसार एवं जनपदन्यायाधीश के प्रशासकीय आदेश द्वारा आवश्यक मामलों में सुनवाई का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है, जिसमें जनपद न्यायाधीश, प्रथम अपर जनपद न्यायाधीश, प्रधान जनपद न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय, विशेष अधिकारिता का प्रयोग करने वाले सभी न्यायालय, सीजेएम एसीजेएम-प्रथम, न्यायिकदण्डाधिकारी द्वितीय, सिविलजज सीडि, सिविल जज जूडि, शहर, शाहगंज, एवं जौनपुर के न्यायालयों में कार्य किया जायेगा।जिनमें नये लम्बित प्रकरणों के एडमिशन पर सुनवाई, लम्बित नये जमानत प्रार्थना पत्रों पर सुनवाई, वाहन अवमुक्त प्रार्थना पत्रों एवं लघु आपराधिक वादों की सुनवाई, लम्बित नये निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्रों पर सुनवाई, द0प्र0सं0 की धारा 176 के अन्तर्गत प्राप्त होने  वाले पुलिस आख्या का निस्तारण, विवेचक द्वारा प्रस्तुत गैर जमानती अधिपत्र द0प्र0सं0 की धारा 82 83 के आवेदन पत्र एवं धारा 164 द0प्र0सं0 के  अन्तर्गत कथन अभिलिखित कियेजाने वाले प्रार्थना पत्रों का निस्तारण एवं विचारा धीन बंदियों की रिमाण्ड अन्य न्यायिक कार्यवाही का सम्पादन केवल विडियों काॅन्फ्रेंस के माध्यम से किया जायेगा।वर्तमान व्यवस्था के अन्र्तगत केवल ऐसे न्यायालय कक्ष खोले जायेंगे जहाॅ सुनवाई हेतु अधिवक्तागण को उपस्थित होना है ऐसे न्यायालय कक्षों में 04 कुर्सिया रखी जायेंगी। न्यायालय कक्षों उपस्थित होने वाले सभी व्यक्तियों को मास्क का प्रयोग किया जायेगा। न्यायालय कक्ष के प्रवेश द्वारा पर सेनेटाईजर उपलब्ध रहेगा। न्यायालय में अधिवक्तागण का कार्य पूर्ण हो जाने पर उनके द्वारा तत्काल परिसर छोड़ दिया जायेगा। पक्षकार को न्यायालय परिसर में प्रवेश करने से पूर्व थर्मल स्क्रिनिंग टेस्ट में सामान्य स्थिति में होने पर प्रवेश प्रदान किये जायेंगे।नये वादों प्रार्थना पत्रों को जो अधिवक्ताओं वादकारियों द्वारा प्रस्तुत किये जायेंगे  उनके लिए जूडिसिएल सर्विस सेन्टर   की स्थापना की गई है। ऐसे समस्त नये वादों में किसी भी त्रुटि के समाधान हेत ुप्रार्थना पत्रोंपर पक्षकारों एवंअधिवक्तागण के पूर्णविवरण एवं मोबाईल नं0 अंकित किया जाना आवश्यक है।

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