न्याय बंधु मोबाइल ऐप का लाभ उठायें

जौनपुर । सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण प्रदीप्ति सिंह ने बताया है कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देषानुसार एवं जनपद न्यायाधीश अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण  एमपी सिंह, के आदेशानुसार भारत सरकार के विधि व न्याय मंत्रालय द्वारा अधिवक्ताओं, वादकारियांे एवं समाज के कमजोर समुदायों को निःशुल्क विधिक सेवा प्रदान करने हेतु न्याय बंधु ऐप आरंभ किया गया है। न्याय बंधु मोबाइल ऐप गरीब जरूरतमंद लोगांे को रजिस्टर्ड प्रो बोनो एडवोकेट्स से संपर्क कर निःषुल्क कानूनी सेवा लेने मे मदद करता है पूरे भारत में न्याय बंधु मोबाइल ऐप की अंग्रेजी और हिन्दी सेवा उपलब्ध है। विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 12 के दायरे में आने वाला कोई व्यक्ति आवेदक हो सकता है। जैसे-अनूसूचित जाति का सदस्य, संविधान के अनुच्छेद 23 में यथानिर्दिश्ट मानव दुव्र्यापार अथवा बेगार का षिकार व्यक्ति, स्त्री या बालक, दिव्यांग व्यक्ति, वह व्यक्ति जो अभिरक्षा (कस्टडी) में है, औद्योगिक कर्मकार, बहुविनाष जातीय हिंसा जातीय अत्याचार बाढ़, भूकम्प, या औद्योगिक का संकट के शिकार व्यक्ति, कानून के तहत निर्धारित राषि से कम की सलाना आमदनी वालें व्यक्ति।

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