बाहर से प्रवासियों की तैयार करें सूची

जौनपुर । जिलाधिकारी दिनेश कुमार सिंह द्वारा कलेक्ट्रेट कक्ष में अन्य राज्य एवं जनपदों से आए प्रवासी मजदूरों के संबंध में मुख्य विकास अधिकारी अनुपम शुक्ला, मुख्य राजस्व अधिकारी डॉ0 सुनील वर्मा ,अपर जिला अधिकारी वित्त एवं राजस्व रामप्रकाश एवं समस्त उप जिला अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में जिलाधिकारी ने समस्त उप जिलाधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि जनपद में जो भी प्रवासी श्रमिक बाहर से आए हैं वह चाहे किसी भी माध्यम से आए हो उनकी पूरी सूची तैयार करें तथा जिनका राशन कार्ड नहीं बना है उनकी सूची भी तैयार करें बाहर से आए श्रमिक किस कार्य में निपुण ह,ै किसको राशन किट मिली ह,ै किसको नहीं मिली है, उसका विवरण समस्त उपजिलाधिकारी तैयार करें। बैठक में जिलाधिकारी ने  बताया कि कोविड-19 के दृष्टिगत लॉकडाउन के कारण उत्पन्न स्थिति से निपटने के हेतु शासन द्वारा प्रवासी श्रमिकों को राशन किट एवं रू 1000 की धनराशि की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। जिसके तहत कच्ची खाद्य सामग्री किट तथा रु०1000 की आर्थिक सहायता प्रत्येक प्रवासी श्रमिक परिवार के भरण-पोषण सहायतार्थ उपलब्ध कराई जाएगी । उक्त सहायता पाने हेतु वही व्यक्ति पात्र होंगे जो उसी ग्राम के स्थाई निवासी हो, बाहर से आने के पश्चात होम क्वॉरेंटाइन में रहे हो और कहां से ,किस दिनांक को तथा किस साधन से वापस आए हैं ,के विवरण को ग्राम निगरानी समिति तथा क्षेत्रीय लेखपाल द्वारा प्रमाणित किया गया हो । इसी प्रकार शहरी क्षेत्र में भी वही व्यक्ति पात्र होंगे। इन्हें मोहल्ला निगरानी समिति अथवा स्थानीय निकाय द्वारा नामित अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया गया हो । शासन द्वारा  24 मार्च 2020 को ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में ऐसे व्यक्ति जिनके पास अपने परिवार के भरण-पोषण की सुविधा नहीं है, को रुपए 1000 प्रति व्यक्ति प्रति माह उपलब्ध कराए जाने के निर्देश दिए गए थे। समस्त जनपदों द्वारा ऐसे व्यक्तियों को उक्त धनराशि एक माह हेतु अंतरित की जा चुकी है । ऐसे व्यक्तियों को आगे धनराशि अंतरित करने के संबंध में जनपदों  को पृथक रूप से निर्देश निर्गत किये जायेंगे। 25 मई को जारी शासनादेश में  उल्लेखित श्रमिकों में उन व्यक्तियों ध्श्रमिकों को सम्मिलित नहीं किया जाएगा,जिन्हें 24 मार्च 2020 के शासनादेश के अनुपालन में नगर विकास विभाग, पंचायती राज विभाग ,ग्राम विकास विभाग तथा श्रम द्वारा पंजीकृत कर राज्य सरकार द्वारा पंजीकृत कर राज्य सरकार द्वारा आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जा चुकी है। उन्होंने स्पष्ट किया है की राशन किट वितरण हेतु पात्र सभी परिवारध् व्यक्ति का मोबाइल नंबर अनिवार्य रूप से वेबसाइट या प्रवासी राहत मित्र पर फीड कराया जाए। शासन द्वारा सत्यापित किए गए व्यक्ति के सापेक्ष ही भुगतान अनुमन्य होंगे।

Related

news 339581136494373516

एक टिप्पणी भेजें

emo-but-icon

AD

जौनपुर का पहला ऑनलाइन न्यूज़ पोर्टल

आज की खबरे

साप्ताहिक

सुझाव

संचालक,राजेश श्रीवास्तव ,रिपोर्टर एनडी टीवी जौनपुर,9415255371

जौनपुर के ऐतिहासिक स्थल

item