बाल विवाह हो रहा हो तो तत्काल सूचना दे
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जौनपुर। जिला प्रोबेशन अधिकारी संतोष कुमार सोनी बताया है कि समाज के कुछ लोगों द्वारा लड़के और लड़की का विवाह हेतु निर्धारित आयु कर्म से 21 एवं 18 वर्ष के पूर्व ही करा देते है। प्रायः इस प्रकार के विवाह अक्षय तृतीया जैसे अवसरों पर होते हैं, जबकि इस संबंध में बाल विवाह जैसे कुप्रथा के विरुद्ध बाल विवाह विरोधी अधिनियम 1929 (यथा संशोधित) व बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत बाल विवाह होने पर 02 वर्ष की सजा अथवा रू 01 लाख जुर्माना अथवा दोनों का प्रावधान है। इस वर्ष अक्षय तृतीया दिनांक 26 अप्रैल को पड़ रही है उन्होंने आम जनमानस से अनुरोध किया है कि बाल विवाह की किसी भी घटना की सूचना 1098 चाइल्ड लाइन सेवा, जिला प्रोबेशन अधिकारी जौनपुर के मोबाइल नंबर 7518024045, संरक्षण अधिकारी के मोबाइल नंबर 8115066215 अथवा कार्यालय के टेलीफोन नंबर 05452-220275 या टोल फ्री नंबर 181 हेल्पलाइन अपने नजदीकी थाने पर दें।