हाईकोर्ट के आदेश पर भी नहीं मिला सुरक्षा व्यवस्था
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जौनपुर। हाईकोर्ट के आदेश पर भी पुलिस अधीक्षक ने जब पीड़ित को सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध नहीं करायी तो प्रकरण पुलिस उपमाहानिरीक्षक वाराणसी तक पहुंच गया है। अब उनके स्तर से क्या होता है यह तो समय ही बतायेगा। बदलापुर थाना क्षेत्र के खालिसपुर गांव निवासी कृष्ण कुमार पाठक ने पुलिस उपमहानिरीक्षक को दिये गये पत्र में बताया है कि उनका विवाद थ्री व्हीलर टेम्पो को लेकर आतुल आटो प्रा0 लि0 नई गंज थाना कोतवाली के प्रोपराइटर सत्येन्द्र कुमार सिंह पुत्र राम प्रताप सिंह एवं यूबीआई लेदुका बाजार शाखा के प्रबन्धक व श्रीराम सुपर फाइनेन्स के प्रबन्धक से चल रहा है। प्रार्थी ने बदलापुर थाने में धारा 419,420, 406,504,506 का मुकदमा दर्ज कराया है। जिला उपभोक्ता फोरम, दीवानी न्यायालय में कई मुकदमे दर्ज है। अभियुक्त न्यायालय से बाहर आते हुए हत्या कराने की साजिष रचते रहे है। प्रार्थी सुरक्षा के लिए हाईकोर्ट में रिट याचिका दाखिल किया तो हाईकोर्ट से सुरक्षा उपलब्ध कराने हेतु जिलाधिकारी को आदेषित किया गया। सुरक्षा के लिए जिलाधिकारी ने पुलिस अधीक्षक को निर्देषित किया लेकिन कई महीने बीत जाने से बाद उसे सुरक्षा नहीं दी गयी। अभियुक्त सत्येन्द्र सिंह बाहुबली व दबंग है उसका अक्सर बाहर आना जाना लगा रहता है यदि प्रार्थी के साथ अप्रिय घटना होगी तो उसकी जिम्मेदार षासन प्रषासन होगा।