सिटी मजिस्ट्रेट की जांच में पाया गया फर्जी हास्पिटल
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जौनपुर। नगर के श्वेता मेमोरियल हास्पिटल वाजिदपुर तिराहा के विरूद्ध सिटी मजिस्ट्रेट सुरेन्द्र नाथ मिश्रा द्वारा की जांच में दोषी पाये जाने पर रजिस्ट्रेशन निरस्त करने की संस्तुति जिलाधिकारी को भेजी गयी है। ज्ञात हो कि सुरेश सोनकर पुत्र बाबूराम निवासी तरसण्ड धर्मापुर ने अपनी भंाजी की मौत का कारण जिला महिला अस्पताल के डाक्टर व नर्स तथा श्वेता मेमोरियल हास्पिटल वाजिदपुर तिराहा के विरूद्ध जांच की मांग की गयी थी। जांच में नगर मजिस्ट्रेट और मुख्य चिकित्सधिकारी ने संयुक्त जांच आख्या में बताया कि मुख्य दोषी सुमन सिह स्टाफ नर्स संविदा महिला अस्पताल एवं आंशिक दोषी डा0 आरके गुप्ता महिला अस्पताल के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने हेतु रिपोर्ट प्रेषित किया गया। इसके बाद शिकायत कर्ता सुरेश सोनकर द्वारा फिर से प्रार्थना पत्र दिया गया कि मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा सम्बन्धित के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गयी एवं श्वेता मेमोरियल हास्पिटल वाजिदपुर तिराहा के रजिस्ट्रेशन की जांच एवं विरूद्ध कार्यवाही का प्रार्थना पत्र दिया गया। जांच के समय उक्त हास्पिटल में कोई डाक्टर व मरीज नहीं पाये गये। मोनूसिंह तथा एक महिला अलका वर्मा मिले। श्वेता मेमोरियल हास्पिटल का पंजीकरण वैधता 31-03-2019 तक है। डा0 आरपी शुक्ला, डा0 कलावती शुक्ला, डा0 महमूद अहमद के नाम हास्पिटल का रजिस्ट्रेश हुआ है। डा0 उर्मिला वाराणसी में रहती है। हास्पिटल में बिना डाक्टर व मरीज तथा चिकित्सा संसाधनों का न पाया जाना तथा बिना लाइसेन्स नवीनीकरण के इसका संचालन किया जाना अवैध है। मरीजों के इलाज में लापरवाही इलाज के नाम पर शोषण व दलालों के मध्यस्थता तथा अनैतिक गतिविधियों के संचालन से इन्कार नहीं किया जा सकता। ऐसी दशा में उक्त हास्पिटल का रजिस्ट्रेशन निरस्त करने की संस्तुति की जाती है।