ऑडिट कराकर आवेदन कर सकेगी ग्राम पंचायतें

जौनपुर। जिला पंचायत राज अधिकारी अनिल कुमार ने बताया कि परफार्मेन्स ग्रान्ट हेतु पुनः आवेदन हेतु निर्धारित तिथियों को बढ़ाने के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश निर्गत किया गया है। भारत सरकार द्वारा निर्धारित दो मानकों को पूर्ण करने वाले ग्राम पंचायतों को ही अर्ह व पात्र घोषित किया जायेगा जिसमें ग्राम पंचायतों को उस वर्ष के संपरीक्षित लेखे प्रस्तुत करने होगें जो कि उस वर्ष या जिसमें ग्राम पंचायतों ने कार्य निष्पादन अनुदान का दावा प्रस्तुत किया है, से पिछले दो वर्षों   से अधिक पुराने न हो। ग्राम पंचायतों को पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में अपने राजस्व में बढ़ोत्तरी दर्शानी होगी जैसा संपरीक्षित लेखाओं में दर्शाया गया है  । ग्राम पंचायतें सम्बन्धित वित्तीय वर्ष में स्वयं की आय का ग्राम निधि अथवा राजस्व विभाग द्वारा ग्राम पंचायतों की सम्पत्तियों की नीलामी तथा अन्य प्राप्तियां जो कि ग्राम पंचायत की आय है और समेकित ग्राम निधि में जमा है का प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर ग्राम पंचायतों का इस अवधि का संशोधित ऑडिट   कराकर आवेदन कर सकेगी। निष्पादन अनुदान वर्ष 2016-17 समस्त कार्यवाही हेतु निर्धारित संशोधित समय सारणी निर्धारित की गयी है। ग्राम पंचायतों द्वारा निष्पादन अनुदान हेतु आवेदन 08 नवम्बर  किया जाना। जनपद स्तरीय समिति द्वारा परीक्षणोपरान्त पोर्टल पर अनुबन्ध 02 अपलोड 09.11.2019 से 18   तक किया जाना। जनपद द्वारा पोर्टल पर अपलोड के उपरान्त अनुबन्ध 02 व पात्र ग्राम पंचायतों के अभिलेख निदेशालय में 22 नवम्बर  उपलब्ध कराया जाना। निदेशालय द्वारा संकलित सूची व राज्य स्तर अनुबन्ध 02 शासन को प्रेषित 28 नवम्बर  तक किया जाना है।

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