फसलो के अवशिष्ट जलाया तो होगी कार्यवाही : जिलाधिकारी

जौनपुर : जिलाधिकारी दिनेश कुमार सिंह ने समस्त उपजिलाधिकारी, तहसीलदार, क्षेत्राधिकारी, थानाध्यक्ष, खण्ड विकास अधिकारी, नायब तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक, लेखपाल, प्रधान, ग्राम पंचायत सचिव, एडीओ पंचायत को निर्देश देते हुए कहा है कि फसलो के अवशिष्ट न जलाएं जाने के सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देशो का सुनिश्चित कराये।
  उन्होंने बताया कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने खेतों में फसलों के अवशिष्ट जलाने को लेकर 04 नवम्बर 2019 को बहुत ही सख्त निर्देश दिए और यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कहीं पर भी कोई भी व्यक्ति खेतों में अगर कहीं भी किसी भी गांव में या कस्बे में फसलों के अवशिष्ट या कूड़ा जलाने की सूचना प्राप्त होती है तो उस गांव के प्रधान, थानेदार, लेखपाल, पंचायत सचिव व सभी अधिकारी जिम्मेदार होंगे। प्रधान प्रत्येक दिन निगरानी गांव में रखेगा कि उसके गांव में कोई भी किसान अपने खेतों में फसलों के अवशिष्ट न जलाएं। तहसील क्षेत्र के लिए तहसीलदार और उप जिलाधिकारी जिम्मेदार होंगे, वह अपने खण्ड विकास अधिकारियों व क्षेत्राधिकारी पुलिस से आज ही विचार विमर्श करके लेखपालों और गांव पंचायत सचिवों, बीट्स पाई और संबंधित दरोगा को गांव में कल से ही खुली बैठक करके इस बात का प्रचार प्रसार करें और प्रधान को लिखित रूप में निर्देशित कर दें कि वह प्रत्येक दिन अपने गांव में निगरानी करेंगे। इसी प्रकार नगर पालिका परिषद, नगर पंचायतों में भी अधिशासी अधिकारीगण, अध्यक्ष नगर पालिका व नगर पंचायत व्यापक प्रचार पूरे शहर में करा दे और डुग्गी पिटवा दे तथा सफाई नायक, सफाई निरीक्षक व सफाई कर्मचारियों को भी निर्देशित कर दें कि कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार के अवशिष्ट नहीं जलाएगा जिससे प्रदूषण हो और न ही कूड़ा जलाया जाएगा। स्थानीय निकाय क्षेत्रों में अधिशासी अधिकारी और अध्यक्ष जिम्मेदार है वे प्रतिदिन निगरानी करें।
               जिला कृषि अधिकारी भी अपने किसान सहायकों के माध्यम से सभी गांव के किसानों को माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों से अवगत करा दें इसमें किसी प्रकार की किसी स्तर पर लापरवाही न हो। उप जिलाधिकारी, तहसीलदार व क्षेत्राधिकारी तीनों आज व कल थाना स्तर पर बीट सिपाही, दरोगा पंचायत सचिव, लेखपाल की संयुक्त रूप से बैठक करके प्रत्येक गांव के लिए टीम गठित कर दें जिसमें उस गांव का उपनिरीक्षक, गांव का पंचायत सचिव, गांव का लेखपाल व उसी गांव के वीट सिपाही हो, वे गांव में जाकर खुली बैठक करके गांव में डुगडुगी पिटवा करके ऐलान कर दे कि कोई भी खेतों में अवशिष्ट न जलाएं और अगर कोई जलाएगा तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार की जाएगी। प्रधान को भी वही लिखित में हिदायत दे दी जाए कि वह प्रत्येक दिन निगरानी करें और प्रत्येक घर के लोगों को माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों से अवगत करा दिया जाए और प्रधान सुनिश्चित कराये कि गांव में कोई भी खेतों में फसलों के अवशिष्ट न जलाएं।

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