राजेश जमैथा हत्या कांड में चार लोगो को उम्र कैद सजा

जौनपुर। राजेश सिंह जमैथा चर्चित हत्याकांड के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश ने चार दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है तथा दो आरोपियों को पर्याप्त साक्ष्य ना होने पर बरी कर दिया है। 
अभियोजन के अनुसार राजेश सिंह 17 सितंबर 2014 को चालक नीरज के साथ अपनी कार से घर जमैथा जा रहे थे। रोजाना की तरह घर से कुछ पहले गाड़ी खड़ी करवा कर चालक को बाहर भेजा तभी वहां एक बाइक से आनंद यादव व बृजेश मौर्या तथा दूसरी बाइक से मनोज सिंह व रजनीकांत वहां पहुंचे। राजेश मोबाइल पर बात कर रहे थे। आनंद ने नमस्कार किया और उन पर गोलियां बरसाई। गोली सिर, सीने व अन्य हिस्सों पर लगी। राजेश की मौत का इत्मीनान कर उसी रास्ते से चारों वापस चले गए। पुलिस ने घटना के पूर्व व समय मोबाइल पर लोकेशन व पुरानी रंजिश के आधार पर आरोपितों का पता लगाया। मुखबिर की सूचना पर आरोपित आनंद, मनोज व बृजेश को जफराबाद रेलवे क्रासिग के पास गिरफ्तार किया। आरोपियों ने पुलिस के सामने अपना गुनाह कबूल किया व घटना में जमैथा के जिला पंचायत सदस्य दीपक उर्फ पप्पू यादव, शेर बहादुर यादव एवं रजनीकांत का भी शामिल होना बताया। कोर्ट ने आरोपितों ने घटना में संलिप्तता से इन्कार किया। पुलिस ने आरोपित आनंद की निशानदेही पर वारदात में प्रयोग की गई पिस्टल बरामद कर आरोपितों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल किया।
एडीजीसी मनोज गुप्ता, प्रवीण सिंह व बृजेश सिंह ने अभियोजन पक्ष से पैरवी की। बहस के दौरान 306 पेज की राजीव गांधी हत्याकांड के फैसले की रुलिग दाखिल की गई। जिसमें षड्यंत्रकारियों ने मौके पर उपस्थित रहे बिना घटना को अंजाम दिया था। आरोपित आनंद का मीडिया के समक्ष हत्या के कबूलनामा का भी हवाला दिया गया जो यूट्यूब पर आज भी मौजूद है। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद आनंद यादव, बृजेश मौर्या, मनोज सिंह व रजनीकांत को कोर्ट ने दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है तथा षड्यंत्र के आरोपित दीपक यादव व शेर बहादुर को कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर दिया।

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