लेखपाल समेत तीन आरोपितों के खिलाफ धोखाधड़ी व जालसाजी का मुकदमा दर्ज

जौनपुर।  शाहगंज तहसील में दूसरे को बैनामा की हुई जमीन धोखाधड़ी व जालसाजी कर वादी भीम यादव को बैनामा करने के मामले में तत्कालीन लेखपाल राजेश कुमार समेत तीन आरोपितों के खिलाफ धोखाधड़ी व जालसाजी का मुकदमा कोर्ट के आदेश पर दर्ज हुआ। कोर्ट ने प्रथम ²ष्टया गंभीर मामला पाते हुए प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया। आरोपितों के खिलाफ थाना शाहगंज में मुकदमा दर्ज हुआ। भीम यादव ने कोर्ट में धारा 156 (3) के तहत दरखास्त दिया विनोद यादव उसके पट्टीदार हैं। रामउजागिर की मृत्यु के बाद आराजी में उनके पुत्र विनोद, प्रमोद व केवला का नाम दर्ज हुआ। गत दो मार्च 2017 को प्रमोद व केवला ने वादी की पत्नी दुर्गावती के नाम अपने हिस्से की जमीन बैनामा किया। विनोद ने अपने हिस्से की जमीन भी वादी से खरीदने का आग्रह किया। वादी विनोद के साथ तत्कालीन लेखपाल राजेश के पास गया और खतौनी की मांग किया।राजेश ने दो मई 2018 की खतौनी दिया जिसमें विनोद के हिस्से की जमीन अंकित थी। उसने जमीन को पाक-साफ बताया। उनके कहने पर वह खतौनी पर विश्वास कर वादी ने पांच जून 2018 को तहसील शाहगंज में विनोद के नाम की जमीन रजिस्टर्ड बैनामा से अपने नाम कराया। बाद में पता चला विनोद ने इसके पूर्व अपने हिस्से की जमीन अपनी पत्नी मीला देवी के नाम कर दिया था और उसका इंद्राज खतौनी में हो चुका था। विनोद, मीला व लेखपाल ने षड्यंत्र कर वादी को गुमराह किया। कूटरचित खतौनी बनवा कर वादी से 1.40 लाख लेकर रजिस्टर्ड बैनामा करा दिया। वादी के रुपए हड़पने के लिए मीला ने 156(3)का प्रार्थना पत्र वादी के खिलाफ कोर्ट में दिया। वादी द्वारा आरोपितों के खिलाफ थाना, पुलिस अधीक्षक को दरखास्त देने के बावजूद कोई सुनवाई नहीं हुई। कोर्ट ने प्रथम ²ष्टया गंभीर मामला पाते हुए प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया। कोर्ट के आदेश पर एफआईआर दर्ज कर कापी कोर्ट में दाखिल की गई।

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