N O C बगैर आरओ प्लांट का संचालन अवैध : सीडीओ

जौनपुर।  मानकों को पूरा किए बिना आरओ प्लांट नहीं संचालित किए जा सकेंगे। शुक्रवार को आरओ प्लांट संचालकों संग विकास भवन में मुलाकात के दौरान सीडीओ गौरव वर्मा ने साफ कर दिया कि केंद्रीय भूमि जल बोर्ड के निर्देशों को पूरा किए बगैर आरओ प्लांट का संचालन अवैध होगा। ऐसे में इन्हें सीज करने की भी छूट नगर पालिका परिषद को होगी।
समस्त आरओ प्लांट संचालकों को नगर पालिका परिषद से प्लांट के संचालन के लिए एनओसी लेनी होगी। जल संरक्षण के लिहाज से कथित मिनरल वाटर बनाने की एवज में खराब होने वाली पानी को संरक्षित रखने के लिए सिस्टम तैयार करना होगा। प्रमाण के रूप में बकायदा इसकी फोटो नगर पालिका में जमा करानी होगा। दिशा-निर्देशों का पालन किए बिना आरओ प्लांट का संचालन नहीं किया जा सकेगा। ऐसा करना पर जुर्माने की राशि वसूलने के साथ ही इन्हें सीज किया जाएगा। जल संरक्षण को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अपील के बाद जल दोहन रोकने के लिए तकरीबन सभी एजेंसियां सक्रिय हैं। नगर समेत ग्रामीण इलाकों में चल रहे अवैध आरओ प्लांट से लाखों लीटर पानी रोजाना बर्बाद हो रहा है। ऐसे में जल संरक्षण के लिए आरओ संचालकों पर कसे गए नकेल में किसी प्रकार की ढि़लाई नहीं बरती गई है।

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