महिला से छेड़खानी का केस दर्ज करने का आदेश
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जौनपुर। कोतवाली थाना क्षेत्र निवासी महिला को मारपीट कर चोटें पहुंचाने, छेड़खानी और लूटपाट करने के दो आरोपियो के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर विवेचना का आदेश सीजेएम ने शहर कोतवाल को दिया है। कोतवाली थाना क्षेत्र निवासी विधवा महिला ने कोर्ट में धारा 156(3)के तहत अधिवक्ता विवेक कुमार श्रीवास्तव के माध्यम से प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया है कि 22 जून को अपने पाही पर जानवरों को चारा देने गई थी। तभी हरगोविंद व हरिओम पुरानी रंजिश को लेकर लाइसेंसी असलहा व लाठी हाथ में लेकर आ गए। गालियां देते हुए मजदूरों को काम करने से मना करने लगे तथा वादिनी को मारने पीटने लगे। घटना की सूचना थाने पर देने पर आरोपी वादिनी के घर में नशे में धुत होकर घुस आए और मारते पीटते हुए उससे छेड़खानी किए, गहने लूट लिए। असलहा लहराते हुए धमकी दिए कि पुलिस को सूचना दोगी तो पूरे परिवार को जान से मारकर खत्म कर देंगे। गालियां देते हुए चले गए। थाना व एसपी को प्रार्थना पत्र दिया लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। मजिस्ट्रेट ने प्रार्थना पत्र को संज्ञान में लेते हुए प्रथम दृष्टया गंभीर मामला पाते हुए प्राथमिकी दर्ज कर विवेचना करने का आदेश कोतवाल को दिया है।