थानाध्यक्ष के खिलाफ एफआइआर दर्ज
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जौनपुर। बदलापुर थाना क्षेत्र निवासी विवाहिता को जमीनी रंजिश को लेकर छेड़खानी करने तथा मारपीट कर उसका गर्भपात कराने के चार आरोपितों एवं रिपोर्ट दर्ज न कर विधिक प्रावधानों की अवहेलना करने वाले थानाध्यक्ष के खिलाफ थाना बदलापुर में विभिन्न धाराओं में प्राथमिकी दर्ज हुई। एफआइआर की कॉपी कोर्ट में भेजी गई।
विवाहिता ने कोर्ट में दरखास्त दिया था कि जमीनी रंजिश को लेकर 6 मार्च 2019 को 9:00 बजे रात उसके पट्टीदार राधेश्याम व अन्य आरोपित गालियां देते हुए उसे उसके पति व सास को घर में घुसकर मारा पीटा। उसे निर्वस्त्र कर दिया तथा उसके पेट में लात मुक्के से मारे जिससे पेट में पल रहा दो माह का बच्चा ब्लीडिग होने से गिर गया। थानाध्यक्ष सत्य प्रकाश ने रिपोर्ट दर्ज नहीं की। मेडिकल भी नहीं कराए। उन्होंने विधिक प्रावधानों की अवहेलना की। जिलाधिकारी के आदेश पर सीएमओ ने डॉक्टरी मोआयना कराया। एसपी ने भी सुनवाई नहीं की। प्राथमिकी दर्ज कर विवेचना का आदेश कोर्ट ने 17 जून को संबंधित थानाध्यक्ष को दिया। आदेश के बावजूद रिपोर्ट दर्ज न होने पर कोर्ट ने संबंधित थानाध्यक्ष से जवाब तलब किया कि क्यों न उनके खिलाफ विधिक प्रावधानों की अवहेलना में दंडित करने की कार्यवाही की जाए। नोटिस पहुंचते ही थाने पर प्राथमिकी दर्ज हो गई।