थानाध्यक्ष नेवढि़या और केराकत कोतवाल का वेतन रोकने का आदेश

जौनपुर।  केराकत थाना क्षेत्र के हत्या के प्रयास के मुकदमे में आरोपित कृष्ण कुमार को हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद गिरफ्तार न करने तथा नोटिस के बावजूद स्पष्टीकरण न देने पर कोर्ट ने थानाध्यक्ष नेवढि़या का वेतन रोकने का आदेश पुलिस अधीक्षक को दिया। आरोपित के जमानतदारों को नोटिस का तामीला न कराने वाले थानाध्यक्ष केराकत का भी वेतन रोकने का कोर्ट ने आदेश जारी किया। अगले आदेश तक दोनों थानाध्यक्षों का वेतन रुका रहेगा। कोर्ट ने सुनवाई के लिए 25 जुलाई तिथि नियत की। 
नेवढि़या थाना क्षेत्र के कसियांव गांव निवासी आरोपित कृष्ण कुमार उपाध्याय व अन्य के खिलाफ धारा 307 में प्राथमिकी दर्ज हुई। आरोपित ने स्वयं को निर्दोष बताते हुए हाईकोर्ट में जमानत प्रार्थना पत्र दायर किया। हाईकोर्ट के आदेश 3 अप्रैल 2017 पर उसने लोअर कोर्ट में समर्पण किया। कोर्ट ने आरोपित को एक लाख रुपये की दो जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। आरोपित की जमानत आद्याशंकर व संजय कुमार निवासी केराकत ने लिया था। बाद में हाई कोर्ट द्वारा कृष्ण कुमार की जमानत निरस्त करते हुए उसके विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किए जाने की तथा सीजेएम को आदेश के अनुपालन का निर्देश दिया। तब सीजेएम ने उसके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट तथा जमानतदारों को नोटिस जारी की। थानाध्यक्ष नेवढि़या ने आदेश के बावजूद आरोपित की गिरफ्तारी नहीं की तथा थानाध्यक्ष केराकत ने जमानतदारों को नोटिस पर कोई रिपोर्ट अंकित नहीं किया, जिसे कोर्ट ने आदेश की अवहेलना मानते हुए दोनों थानाध्यक्षों का वेतन रोकने का आदेश दिया।

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