एडीएम ने जनपद के ट्रांसपोर्टरों को दिया निर्देश
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जौनपुर। अपर
जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) आरपी मिश्र ने जनपद के समस्त ट्रांसपोर्टरों
को अवगत कराया कि प्रदेश में उप खनिजों यथा बालू/मोरम, गिट्टी आदि के
परिवहन करने वाले वाहनों का भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग उत्तर प्रदेश शासन के
पोर्टल पर पंजीयन अनिवार्य किया गया है। प्रदेश में पंजीकृत वाहनों पर ही 1
अक्टूबर 2019 से उपखनिजों का परिवहन मान्य होगा। पोर्टल पर निम्न
प्रक्रिया के अनुसार 2 सप्ताह में वाहनों का पंजीयन किया जायेगा। समस्त
वाहन स्वामी इण्टरनेट पर बेवसाइट पर जायेंगे, अपना पंजीकरण एक बार करेंगे,
अपने समस्त वाहनों की पंजीकरण सम्बन्धित जानकारी बेवसाइट पर भरकर उससे एक
प्रिंट निकालेंगे। प्रिंट के साथ बेवसाइट पर संलग्न किये गये निम्न अभिलेख
नत्थी कर सम्बन्धित खान अधिकारी के कार्यालय में जमा करायेंगे तथा प्रिंट
की एक प्रति पर प्राप्ति की सूचना खान अधिकारी कार्यालय से प्राप्त करेंगे,
वाहन का पंजीयन प्रमाण पत्र, वाहन स्वामी का पहचान पत्र तथा पते का प्रमाण
पत्र देना होगा। उन्होंने बताया कि विशेष जानकारी हेतु भूतत्व एवं खनिकर्म
विभाग उत्तर प्रदेश के मोबाइल नम्बर 8887534751 पर सम्पर्क किया जा सकता
है।