दिव्यांग के लिए कुष्ठावस्था पेंशन योजना

   जौनपुर । जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी सुरेश कुमार मौर्य ने बताया कि दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग के द्वारा संचालित दिव्यांग भरण पोषण अनुदान योजनान्तर्गत दिव्यांग पेंशन हेतु मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा निर्गत दिव्यांगजन न्यूनतम 40 प्रतिशत तक हो एवं कुष्ट रोग के कारण हुए दिव्यांगजन को कुष्ठावस्था पेंशन योजना हेतु विकलांगता का प्रतिशत चाहें कुछ भी हों तथा मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा कुष्ठ रोग के कारण हुई विकलांगता का प्रमाणपत्र निर्गत हो एवं उनकी आय बीपीएल सीमा से अधिक न हो। सम्बन्धित आवेदक वृद्धावस्था, निराश्रित महिला पेंशन अथवा ऐसी ही किसी अन्य योजना के अन्तर्गत पेंशन अनुदान सहायता पाने वाला व्यक्ति इस पेंशनध्अनुदान के लिए पात्र नहीं होगे। उ.प्र. शासन दिव्यांगजन सशक्तीकरण अनुभाग-2 के द्वारा दिव्यांग पेंशन हेतु आंनलाइन फार्म पूर्ण करने के सम्बन्ध में निम्नव्त संशोधन किया गया है। आंनलाइन आवेदन पत्र भरते समय आवेदक को अपना अद्यतन पासपोर्ट साइज फोटो, आयु प्रमाणपत्र जिसमें जन्म तिथि का अंकन हो समझ प्राधिकारी के स्तर से निर्गत दिव्यांग प्रमाणपत्र, बैंक खाता सम्बन्धी प्रपत्र (राष्ट्रीयकत बैंको में जो कोर बैंकिग सिस्टम से जुडे हो का खाता संख्या) ग्राम सभा के निवासी होने की स्थिति में सम्बन्धित ग्रामसभा का प्रस्ताव तथा आधारकार्ड की प्रति को स्व. प्रमाणित कर अपलोड किया जाना अनिवार्य होगा। यदि किसी पात्र दिव्यांगजन का प्रस्ताव ग्रामसभा द्वारा नही किया जाता है तो ऐसी दशा में सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी से पात्र होने का प्रस्ताव संस्तुति प्राप्त कर आवेदनपत्र के साथ अपलोड किया जायेगा।

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