BSP के पूर्व जिलाध्यक्ष गए जेल
https://www.shirazehind.com/2019/04/bsp.html
जौनपुर। जफराबाद थाना क्षेत्र के दलित उत्पीड़न के एक मामले में कोर्ट ने
बसपा के पूर्व जिलाध्यक्ष पल्टूराम नागर को पत्नी समेत जेल भेज दिया। वे
अंतरिम जमानत पर थे। सोमवार को कोर्ट ने नियमित जमानत प्रार्थना पत्र पर
सुनवाई करते हुए जमानत निरस्त कर दिया।
वादी लालजी ने मुकदमा जफराबाद थाने में दर्ज कराया था। आरोप था कि जगदीशपुर में स्थित लालजी भैया इंजीनियरिग वर्क्स के नाम से उसकी दुकान है। 22 जुलाई 2018 को सुबह 8 बजे जब वह अपनी दुकान खोल रहा था तभी पुरानी रंजिश को लेकर पलटूराम अपनी पत्नी इंदु देवी व दो बेटियों के साथ आ गए। जातिसूचक शब्दों से अपमानित करते हुए लाठी-डंडे से मारे-पीटे। दुकान की चाबी लेकर धमकी दिए कि दुबारा दुकान खोलोगे तो जान से मार देंगे। अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय मनोज कुमार की कोर्ट ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए पूर्व जिलाध्यक्ष व उनकी पत्नी की जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया।
वादी लालजी ने मुकदमा जफराबाद थाने में दर्ज कराया था। आरोप था कि जगदीशपुर में स्थित लालजी भैया इंजीनियरिग वर्क्स के नाम से उसकी दुकान है। 22 जुलाई 2018 को सुबह 8 बजे जब वह अपनी दुकान खोल रहा था तभी पुरानी रंजिश को लेकर पलटूराम अपनी पत्नी इंदु देवी व दो बेटियों के साथ आ गए। जातिसूचक शब्दों से अपमानित करते हुए लाठी-डंडे से मारे-पीटे। दुकान की चाबी लेकर धमकी दिए कि दुबारा दुकान खोलोगे तो जान से मार देंगे। अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय मनोज कुमार की कोर्ट ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए पूर्व जिलाध्यक्ष व उनकी पत्नी की जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया।