मतदान में लापरवाही पर होगी कार्यवाही
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जौनपुर । मुख्य विकास अधिकारी/प्रभारी मतदान कार्मिक अधिकारी गौरव वर्मा ने कहा कि ऐसा संज्ञान में आया है कि पूर्व के निर्वाचन में मतदान के पूर्व दिवस पर पोलिंग पार्टियां बूथ पर पहुंचने के पश्चात मतदान अधिकारी प्रथम, द्वितीय, तृतीय बिना जानकारी दिए रात में घर चले जाते हैं तथा मतदान के दिन प्रातः बूथ पर पहुंचते हैं। इसी प्रकार मतदान के पश्चात मतदान सामग्री जमा किए बिना ही मतदान अधिकारी अपने घर चले जाते हैं जो कि अनुशासनहीनता एवं सरकारी कार्य में लापरवाही का परिचायक है। उन्होंने कहा कि लोक सभा सामान्य निर्वाचन में सेक्टर मजिस्ट्रेट यह सुनिश्चित करेंगे कि महिला मतदान कार्मिकों को छोड़कर सभी मतदान कार्मिक मतदान अधिकारी प्रथम, द्वितीय, तृतीय मतदान की पूर्व रात्रि पर अपने-अपने पोलिंग बूथ पर ही रुकेंगे। इसी प्रकार मतदान के पश्चात मतदान सामग्री एवं वीवीपैट मशीन जमा करने के पश्चात ही घर जाएंगे। जो मतदान अधिकारी उक्त आदेशों की अवहेलना करेगा उसके विरुद्ध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 134 (3) तथा आईपीसी की धारा 182 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी साथ ही कार्मिक के संबंधित विभाग को उसकी सेवा अवरोधित करने की कार्यवाही करने हेतु संस्तुति की जाएगी।