जौनपुर में धारा 144 लागू : ADM

 जौनपुर। अपर जिला मजिस्ट्रेट  आर.पी. मिश्र ने बताया कि जनपद में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा आयोजित हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट की परीक्षायें 7 फरवरी 2019 से प्रारम्भ होकर 02 मार्च 2019 को समाप्त होगी। यह परीक्षा जनपद के 255 परीक्षा केन्द्रो पर आयोजित की गयी है, जिसमें आत्यधिक संख्या में परीक्षार्थी सम्मिलित होते है। सी0बी0एस0सी0 बोर्ड की परीक्षा तथा पूर्वाचल विश्वविद्यालय की वार्षिक परीक्षायें भी इसी मध्य आयोजित होना सम्भव है। महाशिवरात्रि का पर्व 04 मार्च 2019 को पड़ रहा है जिसमें अत्यधिक संख्या में श्रद्धालु शिवमंदिरों पर जलाभिषेक करते हैं तथा जगह-जगह पर मेले आयोजित होते हैं, जिसमें अधिक संख्या में लोग भाग लेते हैं, जिसके दृष्टिगत शांति व्यवस्था कायम रखा जाना आवश्यक है। उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा आयोजित हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट की परीक्षा एवं अन्य आयोजित होने वाली परीक्षाओं के दौरान परीक्षा केन्द्रों के आस-पास स्थित फोटो स्टेट मशीनों से प्रश्न पत्र की छाया प्रति कराकर प्रसारित होने की संभावना बनी रहती है। ऐसी स्थिति में उक्त परीक्षा को स्वच्छ, सुचिता पूर्ण संपन्न कराने हेतु जनपद जौनपुर में जहां भी परीक्षा केन्द्र बने हैं, वहां एवं उसके आस-पास के फोटो स्टेट मशीनों को बन्द कराया जाना अपरिहार्य एवं आवश्यक है। उक्त परीक्षा, त्योहार के अवसर पर अराजक तत्वों द्वारा जहाँ एक ओर शांति भंग की जा सकती है, वही दूसरी ओर विशिष्ट/अतिविशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा एवं गरिमा को प्रमाणित किया जा सकता है। ऐसी देशा में मेरा समाधान हो गया है कि उक्त स्थिति में उपर्युक्त आयोजित परीक्षा व त्योहार के दृष्टिगत जनपद की कानून एवं शान्ति व्यवस्था बनाये रखने व उसे सकुशल सम्पन्न कराने एवं अराजक तत्वों द्वारा विधि विरूद्ध समस्त कार्यों को अनिवार्य रूप से रोका जाना आवश्यक एवं अपरिहार्य हो गया है। 
  आर0पी0 मिश्र, अपर जिला मजिस्ट्रेट, जौनपुर उपरोक्त से संतुष्ट होते हुए धारा 144 द0प्र0सं0 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तात्कालिक प्रभाव से निशेधाज्ञा पारित करता हूँ । 
  परीक्षा केन्द्रों के आस पास 100 मी0 की परिधि में ध्वनि विस्तारक यत्रो में प्रयोग पूर्णतया प्रतिबन्धित रहेगा। परिक्षार्थियों को किसी प्रकार के शस्त्रादि लेकर परीक्षा स्थल की परिधि में जाने की अनुमति नहीं होगी तथा इसका उल्लघंन भा0द0वि0 की धारा 188 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा। परीक्षा अवधि में किसी व्यक्ति/व्यक्तियों द्वारा परीक्षा से सम्बन्धित किसी कर्मी के प्रति आपराधिक/धमकी भरा व्यवहार नही करेगा यदि ऐसा किसी के द्वारा किया जाता है तो उसके विरूद्ध त्वरित प्रभावी विधिक कार्यवाही की जायेगी। परीक्षा केन्द्र परिसर के अन्दर कोई भी व्यक्ति नकल विरोधी अधिनियम में वर्णित सामग्रियों यथा सेलुलर फोन कैलकुलेटर, स्लाइड रूल, मोबाइल फोन, आई फोन, कैलकुलेटरयुक्त घड़ी व अन्य इलेक्ट्रानिक सामग्री, सादा कागज, कापी, किताबे, नोटस, पत्रिकाएं, खाद्य सामग्री लेकर परीक्षा के अन्दर नहीं जायेगा। कोई भी व्यक्ति परीक्षा केन्द्र पर परीक्षा केन्द्र के अन्दर या बाहर से किसी भी माध्यम द्वारा किसी प्रकार की अनुचित सहायता पहुंचाने का प्रयास नहीं करेगा। परीक्षार्थियों के अतिरिक्त परीक्षा केन्द्रों के 200 मीटर परिधि में पांच या पांच से अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं होंगे। कोई भी व्यक्ति अनुचित मुद्रण अथवा प्रकाशन द्वारा परीक्षार्थियों को गुमराह करने का प्रयास नहीं करेगा। परीक्षा समाप्ति तक जनपद जौनपुर तथा इसके बाहर जहां भी परीक्षा केंद्र है वहां से 500 मीटर की सीमा में फोटोस्टेट मशीन की कोई दुकान नहीं खोली जायेगी। कोई भी व्यक्ति लाठी, डण्डा, बल्लम, स्टिक या आग्नेयास्त्र आदि लेकर नहीं चलेगा और न ही विस्फोटक पदार्थ, गड़ासा एवं अन्य धारदार हथियार लेकर भ्रमण करेंगा। केवल प्रशासनिक कार्यों में रत अधिकारी/कर्मचारी इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। लाठी डन्डे का प्रतिबंधन अंधे एवं विकलांग व्यक्तियों पर लागू नहीं होगा। पांच या पांच से अधिक व्यक्ति किसी भी सार्वजनिक स्थल पर एकत्रित नहीं होंगे और न ही कोई भीड़ एकत्र करेंगा। यह प्रतिबंध पारम्परिक, सांस्कृतिक कार्यकम जुलूसों, जलसों एवं मेला की भीड़ पर लागू नहीं होगा। कोई भी व्यक्ति बिना अनुमति के विस्फोटक पदार्थ, तेज आवाज करने वाला पटाखा को नहीं बजायेगा और न ही बिकी करेगा और न ही जनपद सीमा में विस्फोटक पदार्थ लेकर प्रवेश करेगा। कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह किसी ऐसे स्थान पर किसी भी ध्वनि विस्तारक यंत्र से ऐसा प्रचार प्रसार नही करेगा, जिससे जातिगत/साम्प्रदायिक तनाव पैदा हो या पैदा होने की संभावना हो व जनशान्ति, जनसुरक्षा प्रभावित होती हो या प्रभावित होने की सम्भावना हो। कोई भी व्यक्ति किसी भी आग्नेयास्त्र, धारदार हथियार व विस्फोटक सामग्री आदि का निर्माण/संग्रहण नहीं करेगा और न ही ऐसा करने के लिए किसी को प्रेरित करेगा। कोई भी व्यक्ति उत्तेजनात्मक भाषण नहीं देगा, जिससे किसी सम्प्रदाय/जाति/धर्म के व्यक्तियों की भावना को ठेस पहुचे। कोई भी व्यक्ति ऐसा कोई विधि विरूद्ध कार्य नहीं करेगा, जिससे कि लोक परिशांति एवं लोक व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो। कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थल, धार्मिक स्थल या अपने मकान के अन्दर या छतों पर ईट, पत्थर टुकड़े आदि एकत्र नहीं करेगा और न ही किसी व्यक्ति पर घातक रसायन आदि का प्रयोग करेगा। कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह ऐसे किसी भी स्थान पर बैठक या सभा आयोजित नही करेगा जहां पर आयोजन करने से किसी भी तरह शांति भंग होने की संभावना हो। 
  उपरोक्त आदेश जनपद जौनपुर की सीमा में निवास करने वाले तथा प्रवेश करने वाले व्यक्तियों पर आदेश रित होने के दिनांक से 05 मार्च 2019 तक प्रभावी रहेगा। उक्त आदेश या आदेश के किसी अंश का उल्लंघन भारतीय दण्ड विधान संहिता की धारा 188 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा। उक्त आदेश 30 जनवरी 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय के मुद्रा के अधीन किया गया।

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