जौनपुर जिले में धारा 144 लागू

 जौनपुर। अपर जिला मजिस्ट्रेट आर.पी. मिश्र ने बताया कि 18 नवम्बर 2018 को उ0प्र0 शिक्षक पात्रता परीक्षा ( UP.TET) आयोजित होना है। जिसे सकुशल, शुचितापूर्ण, नकल विहीन एवं शान्तिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराया जाना है। उक्त स्थिति में 18 नवम्बर 2018 को उ0प्र0 शिक्षक पात्रता परीक्षा ( UP.TET ) के दृष्टिगत जनपद की कानून एवं शांति व्यवस्था बनाये रखने व सकुशल, शुचितापूर्ण, नकल विहीन एवं शान्तिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने एवं अराजक तत्वों द्वारा विधि विरुद्ध समस्त कार्यों को अनिवार्य रूप से रोका जाना आवश्यक एवं अपरिहार्य हो गया है। मैं आर0पी0मिश्र, अपर जिला मजिस्ट्रेट, जौनपुर उपरोक्त से संतुष्ट होते हुए धारा 144 द0प्र0सं0 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तात्कालिक प्रभाव से निम्नवत् निषेधाज्ञा पारित करता हूॅ। परीक्षा केन्द्रों के आस पास 200 गज की परिधि में ध्वनि विस्तारक यन्त्रो का प्रयोग पूर्णतया प्रतिबन्धित रहेगा, परिक्षार्थियों को किसी प्रकार के शस्त्रादि लेकर परीक्षा स्थल की परिधि में जाने की अनुमति नहीं होगी तथा इसका उल्लघंन भा0द0वि0 की धारा 188 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा। परीक्षा अवधि में किसी व्यक्ति/व्यक्तियों द्वारा परीक्षा से सम्बन्धित किसी कर्मी के प्रति आपराधिक धमकी भरा व्यवहार नहीं करेगा यदि ऐसा किसी के द्वारा किया जाता है तो उसके विरद्ध त्वरित प्रभावी विधिक कार्यवाही की जायेगी। परीक्षा केन्द्र परिसर के अन्दर कोई भी व्यक्ति नकल विरोधी अधिनियम में वर्णित सामग्रियों यथा सेलुलर फोन, कैलकुलेटर, स्लाइड राल, मोबाइल फोन, आई फोन, कैलकुलेटरयुक्त घड़ी व अन्य इलेक्ट्रानिक सामग्री, सादा कागज, कापी, किताबें, नोट्स, पत्रिकाएं, खाद्य सामग्री लेकर परीक्षा के अन्दर नहीं प्रवेश करेगा।  कोई भी व्यक्ति परीक्षा केन्द्र पर परीक्षा केन्द्र के अन्दर या बाहर से किसी भी माध्यम द्वारा किसी प्रकार की अनुचित सहायता पहुंचाने का प्रयास नहीं करेगा। परीक्षार्थियों के अतिरिक्त परीक्षा केन्द्रों के 200 मीटर परिधि में पांच या पांच से अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं होंगे। परीक्षा केन्द्रों पर कोई भी अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति अनुचित मुद्रण अथवा प्रकाशन द्वारा परीक्षार्थियों को गुमराह करने का प्रयास नहीं करेगा। परीक्षा प्रारम्भ से समाप्ति तक की अवधि में जनपद जौनपुर में जहां भी परीक्षा केंद्र है वहां से 500 मीटर की सीमा में सभी फोटोस्टेट मशीन की दुकान परीक्षा के दौरान बन्द रहेगी।
  आदेश जनपद जौनपुर की सीमा में निवास करने वाले तथा प्रवेश करने वाले व्यक्तियों पर आदेश पारित होने के 18 नवम्बर 2018 तक प्रभावी रहेगा। उक्त आदेश या आदेश के किसी अंश का उल्लंघन भारतीय दण्ड विधान संहिता की धारा 188 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा।

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