मतदाता सूची का घर-घर जाकर सत्यापन का जारी हुआ निर्देश

जौनपुर। उप जिला निर्वाचन अधिकारी राम आसरे मिश्र ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार अर्हता 1 जनवरी 2019 के आधार पर विसा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के अन्तर्गत 1 सितम्बर से 31 अक्टूबर तक बूथ लेविल अधिकारियों द्वारा मतदाता सूची का घर-घर सत्यापन किया जा रहा है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 23 सितम्बर, 7 अक्टूबर, 14 अक्टूबर व 28 अक्टूबर को विशेष अभियान की तिथियां निर्धारित की गयी है। भारत निर्वाचन आयोग का उद्देश्य है कि समस्त अर्ह नागरिक निर्वाचक नामावली में पंजीकृत हो जायं एवं निर्वाचक नामावली में दर्ज नाम, पता, आयु सहित अन्य प्रविष्टियों में विद्यमान त्रुटियों इत्यादि को दूर कर त्रुटि रहित मतदाता सूची तैयार की जाय। बूथ लेविल अधिकारियों द्वारा मतदाता सूची के घर-घर सर्वे के दौरान यदि किसी व्यक्ति जिसकी उम्र 1 जनवरी 2019 को 18 वर्ष पूर्ण होगी और उनका नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है तो उनसे फार्म-6 भरवाये जाने का कार्य भी किया जायेगा और साक्ष्य के रूप में जन्म प्रमाण पत्र व निवास प्रमाण पत्र भी बीएलओ/पदाभिहित अधिकारी द्वारा प्राप्त करते हुये सम्बन्धित व्यक्ति को फार्म की प्राप्ति रसीद उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य है। मतदाता सूची में विद्यमान डुप्लीकेट, शिफ्टेड एवं मृतक मतदाताओं के अपमार्जन की निर्धारित प्रारूप-7, किसी प्रविष्टि में संशोधन हो तो प्रारूप-8, विस निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत यदि किसी मतदाता का नाम उसी विस में किसी मतदेय स्थल पर दर्ज है और वह किसी अन्य मतदेय स्थल पर स्थानान्तरित कराना चाहता है तो वह प्रारूप-8ए में आवश्यक कार्यवाही की जायेगी। उन्होंने शत-प्रतिशत शुद्ध मतदाता सूची तैयार कराये जाने में जनपद के समस्त नागरिकों का सहयोग अपेक्षा की है।

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