एक ही पाठ्यक्रम में भत्ता एवं शुल्क की सुविधा अनुमन्य होगीः विपिन यादव
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जौनपुर।
जिला समाज कल्याण अधिकारी विपिन यादव ने प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से
बताया कि दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजनान्तर्गत
निदेशालय समाज कल्याण उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा अवगत कराया गया है कि जिले
में संचालित समस्त शिक्षण संस्थाओं को वर्ष 2016-17 में प्रख्यापित
नियमावली के नियम 6 (अ) में दी गयी व्यवस्था के अनुसार पाठ्यक्रम के
प्रत्येक लेवल पर केवल एक ही पाठ्यक्रम में अनुरक्षण भत्ता एवं शुल्क
प्रतिपूर्ति की सुविधा अनुमन्य होगी। उन्होंने बताया कि एक ही लेवल के
अन्तर्गत दूसरे पाठ्यक्रम में सुविधा अनुमन्य नहीं होगी। नियम 12 (प) (क)
में दी गयी व्यवस्था के अनुसार अनुसूचित जाति के छात्रों को निजी क्षेत्र
के शिक्षण संस्थाओं में निःशुल्क प्रवेश की सुविधा/अनुमन्यता समाप्त कर दी
गयी है तथा नियमावली के अन्तर्गत छात्र व संस्था के मध्य परिशिष्ट (ख) में
निर्धारित अनुबन्ध पत्र व डेबिड अथारिटी लेटर स्वतः समाप्त कर दिया गया
है। उन्होंने यह भी बताया कि उक्त नियमावली के नियम 16 (अपप) में दी गयी
व्यवस्था के अनुसार छात्रो द्वारा छात्रवृत्ति हेतु आनलाइन आवेदन पत्र में
सही आधार नम्बर अंकित किया जाय। गलत आधार नम्बर अंकित किये जाने एवं शिक्षण
संस्था द्वारा आवेदन पत्र को अग्रसारित किये जाने पर छात्र एवं संस्था
दोनों उत्तरदायी होंगे। अनुसूचित जाति/जनजाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति हेतु
जारी नियमावली 2012 (सप्तम संशोधन) 2018 में उपरोक्त व्यवस्था लागू की गयी
है। ऐसे में जनपद में संचालित समस्त शिक्षण संस्थाएं उक्त नियमों का पालन
कड़ाई से करना सुनिश्चित करें।