पेंशनर प्रस्तुत करे जीवित प्रमाण
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जौनपुर । मुख्य कोषाधिकारी ने बताया कि उ.प्र. राज्य विद्युत परिषद के ऐसे पेंशनर परिवारिक पेंशनर जो कोषागार जौनपुर से पेंशन प्राप्त कर रहे है उनका नियमानुसार वार्षिक सत्यापन हेतु जीवित प्रमाण पत्र मई से किया जा रहा है। जीवित प्रमाण पत्र भरकर प्रस्तुत करने के साथ-साथ शासनादेश 14 दिसम्बर 2016 के अन्तर्गत डिजिटल जीवित प्रमाण पत्र भी प्राप्त किया जायेगा। जीवित प्रमाण पत्र जमा करने हेतु बैंक शाखा द्वारा प्रमाणित फोटो युक्त बैंक पासबुकध्पेंशनर परिचय पत्रध्पीपीओ की प्रति, आधार कार्ड तथा पैन कार्ड अवश्य लाये। जिससे मिलान कर भौतिक सत्यापन किया जा सके। डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र रजिस्टेªशन हेतु बैंक खाता संख्या, आईएफसी कोर्ड, आधार कार्ड एवं मोबाइल लाना अनिवार्य हैै। उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद के पेंशनरों के अतिरिक्त अन्य विभागों के पेंशनरों को जिनका जीवित प्रमाण पत्र पूर्व में प्रस्तुत है और पेंशन का भुगतान नियमित हो रहा है। यह व्यवस्था केवल और केवल उ.प्र. राज्य विद्युत परिषद के पेंशनरों के लिये ही की गयी है। जीवित प्रमाण पत्र समय से प्रस्तुत न करने पर इसकी वैधता समाप्त होने पर पेंशन स्वतः ही रुक जायेगी। भौतिक सत्यापन का कार्य प्राथमिकता के आधार पर कराना सुनिश्चित करें।