अब भी बस चलाते समय हो रही मोबाइल पर बात
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जौनपुर। परिवहन निगम की बस चलाने से पहले चालक को अपना मोबाइल सेट परिचालक के पास जमा करना होगा। अगर बस चलाते समय चालक मोबाइल फोन का प्रयोग करता है तो वह दंडित होगा। पहली बार वेतन से पांच हजार रुपये की कटौती होगी। कटौती की इस धनराशि में से कुछ हिस्सा उस यात्री को बतौर पुरस्कार दिया जाएगा, जो चालक को मोबाइल का प्रयोग करने की सूचना देगा। कुशीनगर जिले में 26 अप्रैल को स्कूल वाहन के भीषण हादसे के बाद जागे परिवहन विभाग ने आदेश जारी किया है। ज्ञात हो कि स्कूल वाहन का चालक मोबाइल का इयरफोन लगाए था जिसके कारण हादसा हुआ था। जिसमें 13 बच्चों की मौत हो गई थी, जबकि आठ गंभीर रूप से घायल हो गए। इस हादसे के बाद परिवहन निगम के प्रबंध निदेशक पी. गुरु प्रसाद ने आदेश जारी किया है कि अगर परिवहन निगम का कोई चालक बस चलाते समय मोबाइल फोन का प्रयोग करता है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। बस चलाने से पहले चालक को अपना मोबाइल परिचालक के पास जमा करना होगा। इस आदेश को सख्ती से लागू किया गया है। हालांकि इसका अनुपालन होता कहीं नहीं दिख रहा है। आदेश के अनुसार जिस बस का चालक मोबाइल का प्रयोग करता है और बस का यात्री इसकी फोटो खींचकर विभागीय अधिकारी अथवा परिवहन निगम के मुख्यालय की हेल्पलाइन नंबर पर वाट्सएप करता है तो चालक पर यह कार्रवाई की जाएगी। क्षेत्रीय सहायक प्रबंधक ने बताया कि दोषी चालक के वेतन से पांच हजार रुपये की कटौती होगी। जिसमें से एक हजार रुपये सूचना देने वाले यात्री को बतौर पुरस्कार दिया जाएगा। वहीं शेष चार हजार रुपये निगम के कोष में जमा किया जाएगा। जब उनसे बताया गया कि चालक बेधड़क जिले में मोबाइल फोन से बात कर वाहन चला रहे हैं, इस सवाल पर उनका कहना है कि अभी जिले में कोई शिकायत पहीं मिली है। इसलिए कार्रवाई भी नहीं हुई है।