आहरण वितरण अधिकारी 25 मार्च तक करें बिल प्रस्तुत : डीएम
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जौनपुर। जिलाधिकारी अरविन्द मलप्पा बंगारी ने जिले के सभी
आहरण वितरण अधिकारियों को जिला कोषागार में देयको के प्रस्तुतीकरण हेतु
दिशा निर्देश दिये है।
उन्होंने
बताया कि शासनादेश में वर्णित शर्तो एवं उपबन्धो का अनुपालन वित्तीय वर्षो
में भी सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया गया है जिसके अनुसार वित्तीय
वर्ष 2017-18 में देयकों के प्रस्तुतीकरण हेतु निम्न व्यवस्था लागू रहेगी।
सभी आहरण वितरण अधिकारियो को कोषागार में समस्त बिल विलम्बतम् 25 मार्च
2018 तक प्रस्तुत करना आवश्यक होगा तथा कोषागार द्वारा इस प्रस्तुत बिलो का
पारण 31 मार्च 2018 तक रात्रि 8ः00 बजे तक ही किया जायेगा। कोषागार द्वारा
25 मार्च 2018 तक प्राप्त किये गये बिलो की जाॅच कर विलम्वतम् 27 मार्च
2018 तक ई-पेमेण्ट व्यवस्था के अनुसार आहरण एवं वितरण अधिकारियो को टोकेन
नम्बर जारी किये जायेगंे। कोषागार स्तर से आहरण वितरण अधिकारियो को निर्गत
टोकेन नम्बर के सापेक्ष आहरण वितरण अधिकारी द्वारा ई-पेमेण्ट के लिए
ट्रान्जेक्शन फाईल को विलम्वतम् 28 मार्च 2018 तक अपलोड एवं अप्रूव करने की
कार्यवाही नियमानुसार सुनिश्चित करनी होगी जिससे कोषागार द्वारा 31 मार्च
2018 को रात्रि 8ः00 बजे के पूर्व ही बिलो की जाॅचकर ई-पेमेण्ट के द्वारा
भुगतान की कार्यवाही की जा सकें। 25 मार्च 2018 के उपरान्त केवल उक्त तिथि
के बाद शासन स्तर से निर्गत वित्तीय स्वीकृतियों के सापेक्ष ही देयक
स्वीकार किये जायेगें अथवा तत्समय शासन स्तर से निर्गत अधावधिक निर्देश के
अनुरूप कार्यवाही की जायेगी। उक्त वर्णित शासनादेश दिनांक 11 फरवरी 2014 का
अनुपालन न करने तथा सामयिक आहरण के अभाव में किसी धनराशि के व्यपगत हो
जाने पर सम्बन्धित अधिकारी उत्तरादायी होगंे। उन्होंने निर्देशित किया है
कि उपलब्ध बजट के मिलान व बिलों के प्रस्तुतीकरण का कार्य अनिवार्य रूप से
समय से पूर्व करा लें जिससे किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।