छात्रनेता गौरव सिंह की गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक
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जौनपुर।
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता गौरव सिंह के मामले में सुनवाई
करते हुए उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दिया है। ज्ञात हो कि पूर्व में
छात्रनेता गौरव सिंह का छात्रसंघ चुनाव नामांकन 2017-18 टी.डी. कालेज
प्रशासन ने निरस्त कर दिया था, जिसके अगले दिन छात्रसंघ चुनाव को
निरस्त करतें हुए कालेज प्रशासन ने गौरव सिंह पर गम्भीर आरोप लगाते हुए
विभिन्न मामलों में लाइन बाजार थाने में मुकदमे दर्ज कराया था. जिसे लेकर
गौरव सिंह उच्च न्यायालय की शरण में गये थे कोर्ट से अपने ऊपर दर्ज मुकदमे को
निरस्त करने के लिए गुहार लगाया था, जिसकी बहस याचिकाकर्ता के वरिष्ठ अधिवक्ता
अनील श्रीवास्तव ने न्यायाधीश श्री गोविन्द माथुर के कोर्ट में ये
दलीलें रखीं कि याचिकाकर्ता 2017-18 के छात्रसंघ चुनाव में उम्मीदवार था,
जिसका नामांकन कालेज प्रशासन ने सेम डे ही एल.एल.एम. छात्र बताते हुए
निरस्त कर दिया और जब दूसरे दिन याचिकाकर्ता ने चुनाव नियमावली की बातें
बिन्दुवार पालन में हैं या नहीं, के बारे में जानना चाहा तो छात्रसंघ चुनाव
न कराने की मंशा रखने वाले महाविद्यालय ने षडयन्त्र कर, झूठे आरोप लगाते
हुए, याचिकाकर्ता पर प्राथमिकी दर्ज कराते हुए चुनाव ही निरस्त कर दिया। ये
दलीलें सुनने के बाद न्यायाधीश श्री गोविन्द माथुर ने याचिकाकर्ता पर लगे
आरोपों और उसका पक्ष सुनने तथा इस मामले की जांच पूरी हो जाने तक
याचिकाकर्ता की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। यह स्पष्ट कर दिया है कि
बिना न्यायालय के अग्रिम आदेश के गिरफ्तारी न हो।