सजायाफ्ता ग्राम प्रधान को डीएम ने किया बर्खास्त
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जौनपुर। धर्मापुर विकास खंड के ग्राम पंचायत समोपुर कला के प्रधान अरुण
कुमार यादव को जिलाधिकारी सर्वज्ञ राम मिश्र ने उनके पद से बर्खास्त करने
का आदेश दिया। डीजीसी सिविल द्वारा विधिक राय दी गई कि 28 मई 2016 को अपर
सत्र न्यायाधीश द्वितीय द्वारा प्रधान अरुण कुमार यादव व अन्य आरोपियों को
आजीवन कारावास से दंडित किया गया था। प्रधान इस समय जेल में निरुद्ध हैं।
दोष सिद्ध होने के कारण पंचायत राज अधिनियम के तहत वह चुनाव लड़ने के अयोग्य
हो गए हैं।अधिनियम के तहत उन्हें प्रधान पद से बर्खास्त कर नया चुनाव
कराया जा सकता है क्योंकि जेल में निरुद्ध होने के कारण वह प्रधान पद के
कर्त्तव्यों व दायित्वों का निर्वहन नहीं कर सकते। अग्रिम आदेश तक
दुर्गावती देवी सदस्य ग्राम पंचायत समोपुर कला को प्रधान पद पर नामित किया
गया है।