राशनकार्डों में सम्मिलित यूनिटों का आधार कार्ड नम्बर फीड कराये : डीएसओ

 जौनपुर। जिला पूर्ति अधिकारी ने बताया कि शासन द्वारा राशनकार्डों में सम्मिलित यूनिटों आधार कार्ड नम्बर फीड किये जाने के निर्देश दिये गये हैं साथ ही यह अवगत कराया है कि शहरी क्षेत्र में राशनकार्डों में सम्मिलित लाभार्थियों को आधार आॅथेन्टिकेशन के माध्यम से बायोमैट्रिक प्रणाली द्वारा खाद्यान्न का वितरण कराया जा रहा है, जिन लाभार्थियों के आधार कार्ड नम्बर राशन कार्ड में फीड नहीं है, ऐसे लाभार्थियों को वैकल्पिक व्यवस्था के तहत प्राॅक्सी के माध्यम से खाद्यान्न का वितरण कराया जा रहा है। अन्त्योदय लाभार्थियों को प्रति कार्ड प्रति माह 20 किग्रा0 गेहूॅ एवं 15 किग्रा0 चावल तथा 3.50 लीटर मि0तेल वितरित कराया जा रहा है। इसी प्रकार पात्र गृहस्थी योजना के अन्तर्गत राशन कार्ड में सम्मिलित लाभार्थियों को प्रति यूनिट 3 किग्रा0 गेहूॅ एवं 2 किग्रा0 चावल तथा 2 लीटर मि0तेल प्रति माह वितरित कराया जा रहा है। समस्त जनसामान्य को अवगत कराया है कि जिनका नाम अन्त्योदय/पात्रगृहस्थी राशन कार्डों में सम्मिलित है और उनका आधार नम्बर राशन कार्ड में फीड नहीं है ऐसे सभी व्यक्ति आधार कार्ड की फोटा काॅपी पर अपना राशन कार्ड नम्बर लिखकर के सम्बन्धित उचित दर विक्रेता एवं तहसील स्तरीय आपूर्ति कार्यालय में उपलब्ध कराने का कष्ट करें, जिससे कि उनका आधार नम्बर उनके राशन कार्ड में फीड कराया जा सके। 
सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत आधार कार्ड के लाभ- समस्त लाभार्थियों के आधार नम्बर उनके राशन कार्ड में फीड हो जाने के उपरान्त डुप्लीकेट कार्ड स्वतः समाप्त हो जायेंगे और कार्डधारकों के कार्ड डेटा अपडेट होते हुए शुद्ध हो जायेंगे। राशन कार्ड में आधार फीड हो जाने से खाद्यान्न/मि0तेल वास्तविक व पात्र लाभार्थियों को ही प्राप्त हो सकेगा, जिससे कालाबाजारी पर अंकुश लगेगा एवं खाद्यान्न का दुरूपयोग भी रूकेगा। सभी राशनकार्डों में आधार नम्बर फीड हो जाने पर कार्डधारकों को राशन एवं मि0तेल प्राप्त करने में सुविधा होगी एवं ई-पाॅस के माध्यम से बाॅयोमैट्रिक प्रणाली द्वारा परिवार का कोई भी सदस्य अंगूठा लगाकर राशन प्राप्त कर सकेगा। जिन लाभार्थियों के आधार तकनीकी कारणों से नहीं बने हैं, उन लाभार्थियों के पारिवारिक सदस्य अपना आधार कार्ड फीड करायें, यदि मुखिया के परिवार में कोई सदस्य नहीं है और मुखिया का आधार तकनीकी कारणों से नहीं बन पा रहा है, उन्हें प्राॅक्सी के माध्यम से पहचान पत्र दिखाने पर पूर्ति निरीक्षक के उपस्थिति में खाद्यान्न/मि0तेल निर्गत किया जायेगा। ऐसे व्यक्ति जो अपात्रता के श्रेणी में आते हैं, कृपया वे लोग अपना नाम जिलापूर्ति कार्यालय/तहसील में सम्पर्क कर आॅनलाईन सूची से 15 जनवरी 2018 तक निरस्त करायें, ताकि उक्त कार्ड को जनपद के अन्य पात्र (गरीब, मजदूर, विधवा, विकलांग) व्यक्तियों को निर्गत किया जा सके अन्यथा की दशा में अपात्र व्यक्तियों का चिन्हांकन करते हुए उनके द्वारा अब तक उठान किये गये समस्त खाद्यान्न/मि0तेल की रिकवरी कराते हुए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 अन्तर्गत नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही भी की जायेगी।

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