प्रधानी चुनाव में हुई हत्या में एक को उम्रकैद व अर्थदण्ड
https://www.shirazehind.com/2017/12/blog-post_525.html
जौनपुर।
नेवढ़िया थाना क्षेत्र के सैदूपुर गांव में प्रधानी के चुनाव को लेकर दो
पक्षों में हुई मारपीट के दौरान की गयी हत्या के मामले में अपर सत्र
न्यायाधीश चतुर्थ ने आरोपी जटाशंकर दुबे को आजीवन कारावास व 5 हजार रुपये
अर्थदण्ड की सजा सुनायी। साथ ही अधिवक्ता बाले प्रसाद यादव समेत दो
आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर दिया। इस क्रास केस में कुल 8
आरोपियों को एक वर्ष कारावास व अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी। अभियोजन पक्ष
के अनुसार वादी श्रीनाथ क्षेत्र पंचायत सदस्य का प्रत्याशी था। उसके खिलाफ
विनोद गुप्ता चुनाव लड़ रहे थे जबकि हरिहर प्रधान पद के प्रत्याशी थे जिनके
खिलाफ अधिवक्ता बाले यादव प्रत्याशी थे। 12 अप्रैल 1995 को मतदान के बाद
शाम को वादी अपने चाचा शोभनाथ पटेल, प्यारे लाल, बांके लाल, हरिहर के साथ
घर जा रहे थे कि रास्ते में बाले यादव, जटाशंकर दुबे, गुलाब यादव सहित अन्य
आरोपियों ने उन्हें घेर लिया। बाले यादव के ललकारने पर जटाशंकर ने भाला से
शोभनाथ को मारा जबकि अन्य आरोपियों ने ईंट-पत्थर चलाया जिससे वादी सहित
अन्य सभी को चोटें आयीं। सभी को उपचार हेतु जिला अस्पताल लाया गया जहां
शोभनाथ की मौत हो गयी। इसके बाद अधिवक्ता बाले यादव ने धारा 156 (3) के तहत
श्रीनाथ समेत 10 आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराया कि 12 अप्रैल
1995 को आरोपी लाठी, बल्लम, गड़ासा, ईंट लेकर निर्वाचन स्थल सैदूपुर पाठशाला
पहुंचे जहां मतपेटिका लूटने की नियत से स्कूल का दरवाजा तोड़ दिये। इसके
बाद गाली देते हुये मारने-पीटने के साथ ही ईंट-पत्थर चलाते हुये जान से
मारने की धमकी दिये। पुलिस ने विवेचना करके चार्जशीट न्यायालय मंे दाखिल
किया जहां एडीजीसी प्रकाश मिश्र व प्रशांत पंकज श्रीवास्तव ने मूल केस एवं
एडीजीसी अली अरशद व ज्ञानेन्द्र सिंह ने क्रास केस में गवाहों को परीक्षित
कराया। न्यायालय ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद उपरोक्त फैसला
सुनाया।