दलित युवक की हत्या के मामले में ठेकेदार समेत छह आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश
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जौनपुर। महाराजगंज के मयंदीपुर निवासी दलित युवक की हत्या करने
के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ ने ठेकेदार समेत छह आरोपियों के
खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर विवेचना का आदेश थानाध्यक्ष महाराजगंज को दिया।
अनिल कुमार निवासी मयंदीपुर ने कोर्ट में धारा 156(3) दंड प्रक्रिया संहिता के तहत अधिवक्ता उपेंद्र विक्रम ¨सह व सूर्य प्रकाश ¨सह के माध्यम से दरखास्त दिया कि उसका पुत्र निलेश डीजे में कार्य करता था। आरोपी मुनीराम उसके बेटे की शादी अपने किसी रिश्तेदार की लड़की से कराना चाहते थे। निलेश ने इंकार कर दिया। 19 नवंबर 2017 को 9:00 बजे सुबह उसके बेटे को आरोपी मोनू सोनू लगन में जाने की बात कर कर ले गए।इसके बाद निलेश नहीं लौटा। अफवाहन पता चला कि दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो गई। गहराई से छानबीन करने पर पता चला कि मुन्नी राम व अन्य आरोपियों ने मिलकर उसकी हत्या कर दी। थाना व पुलिस अधीक्षक को दरखास्त देने के बावजूद सुनवाई नहीं हुई। कोर्ट ने प्रथम ²ष्टया मामला पाते हुए प्राथमिकी का आदेश दिया।
अनिल कुमार निवासी मयंदीपुर ने कोर्ट में धारा 156(3) दंड प्रक्रिया संहिता के तहत अधिवक्ता उपेंद्र विक्रम ¨सह व सूर्य प्रकाश ¨सह के माध्यम से दरखास्त दिया कि उसका पुत्र निलेश डीजे में कार्य करता था। आरोपी मुनीराम उसके बेटे की शादी अपने किसी रिश्तेदार की लड़की से कराना चाहते थे। निलेश ने इंकार कर दिया। 19 नवंबर 2017 को 9:00 बजे सुबह उसके बेटे को आरोपी मोनू सोनू लगन में जाने की बात कर कर ले गए।इसके बाद निलेश नहीं लौटा। अफवाहन पता चला कि दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो गई। गहराई से छानबीन करने पर पता चला कि मुन्नी राम व अन्य आरोपियों ने मिलकर उसकी हत्या कर दी। थाना व पुलिस अधीक्षक को दरखास्त देने के बावजूद सुनवाई नहीं हुई। कोर्ट ने प्रथम ²ष्टया मामला पाते हुए प्राथमिकी का आदेश दिया।