मतदान केन्द्र के अन्दर फोटोग्राफ रहेगा प्रतिबन्धित
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जौनपुर।
उपजिला निर्वाचन अधिकारी आर.पी. मिश्र ने बताया
कि नगर निकाय सामान्य निर्वाचन 2017 को सकुशल, शान्तिपूर्ण, निष्पक्ष
सम्पन्न कराने 29 नवम्बर 2017 को मतदान के दिन नगर पालिका अध्यक्ष/नगर
पंचायत अध्यक्ष के प्रत्याशी को एक वाहन अनुमन्य होगा, जिसमें वाहन चालक
सहित 4 व्यक्ति ही चल सकेंगे। इसके अतिरिक्त 2 सुरक्षाकर्मी भी चल सकते है।
उन्होंने बताया कि मतदान केन्द्र के भीतर प्रेस मीडिया के लिए फोटोग्राफ
प्रतिबन्धित रहेगा। मतदान केन्द्र के 100 मीटर दूर वाहन खडा कर सकते है।
मीडिया के लिए प्रेस पास ही वाहन पास माना जायेगा। अपर जिला मजिस्टेªट
वित्त एवं राजस्व एवं जिला सूचना अधिकारी के द्वारा हस्ताक्षरित फोटोयुक्त
प्रेस पास ही मान्य होगा।