हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास

 जौनपुर। नेवढि़या क्षेत्र के सैदूपुर में प्रधानी के चुनाव में दो पक्षों में मारपीट में हुई हत्या के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ ने आरोपी जटाशंकर दुबे को आजीवन कारावास व पांच हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाया। अधिवक्ता बाले प्रसाद यादव समेत दो आरोपियों को कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर दिया। क्रास केस में आठ आरोपियों को एक वर्ष कारावास व जुर्माने की सजा सुनाई गई। सैदूपुर निवासी श्रीनाथ ने प्राथमिकी दर्ज कराया था।
अभियोजन के अनुसार वादी श्रीनाथ बीडीसी मेंबर का प्रत्याशी था।उसके खिलाफ विनोद गुप्ता चुनाव लड़ रहे थे हरिहर प्रधान पद के प्रत्याशी थे। उनके खिलाफ अधिवक्ता बाले यादव प्रत्याशी थे। 12 अप्रैल 1995 को मतदान के बाद करीब 6:30 बजे शाम वादी अपने चाचा शोभनाथ पटेल, प्यारेलाल, बांकेलाल हरिहर के साथ घर जा रहे थे।रास्ते में बाले यादव, जटा शंकर दुबे, गुलाब यादव व अन्य आरोपियों ने घेर लिया। बाले यादव के ललकारने पर जटाशंकर ने भाला से चाचा शोभनाथ को मारा। अन्य आरोपियों ने ईंट पत्थर चलाए।वादी व अन्य को चोटें आईं। सदर हॉस्पिटल पहुंचने पर चाचा शोभनाथ की मृत्यु हो गई। अधिवक्ता बाले यादव ने धारा 156(3) के तहत श्रीनाथ समेत 10 आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराया कि 12 अप्रैल 1995 को शाम 6:30 बजे चुनाव के बाद आरोपी लाठी, बल्लम, गड़ासा, ईंट लेकर निर्वाचन स्थल सैदूपुर पाठशाला पहुंच गए मतपेटिका लूटने की नीयत से स्कूल का दरवाजा तोड़ दिए। गालियां दिए, मारे पीटे, ईट पत्थर चलाए व जान से मारने की धमकी दिए। वादी प्रधानी का चुनाव जीत गया। पुलिस ने विवेचना कर चार्जशीट दाखिल की। एडीजीसी प्रकाश मिश्र व प्रशांत पंकज श्रीवास्तव ने मूल केस में एवं एडीजीसी अली अरशद व ज्ञानेंद्र ¨सह ने क्रास केस में गवाहों को परीक्षित कराया। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद फैसला सुनाया।

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