सभासद पद के प्रत्याशियों को पैदल ही अकेले मतदान स्थल पर जाने की अनुमति
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जौनपुर। राज्य निर्वाचन आयोग मतदान के दिन काफी सख्त रहेगा। इसके लिए कड़े
निर्देश जारी किए है, जिसके मुताबिक मतदान के दिन सभासद पद के प्रत्याशियों
को पैदल ही अकेले मतदान स्थल पर जाने की अनुमति होगी। उप जिला निर्वाचन
अधिकारी आरपी मिश्र ने बताया कि 29 नवम्बर को मतदान के दिन नगर पालिका
अध्यक्ष/नगर पंचायत अध्यक्ष के प्रत्याशी को एक वाहन अनुमन्य होगा। इसमें
प्रत्याशी और वाहन चालक सहित 4 व्यक्ति ही लोग चल सकेंगे। इसके अतिरिक्त 2
सुरक्षाकर्मी भी चल सकते हैं, जबकि सभासद के प्रत्याशी को पैदल ही मतदान
केंद्र तक अकेले जाने की अनुमति होगी। बताया कि मतदान केंद्र के भीतर
फोटोग्राफ प्रतिबंधित रहेगा। मतदान केंद्र के 100 मीटर दूर वाहन खड़ा कर
सकते हैं।