27 नवम्बर तक पूर्वान्ह् 11 बजे तक वहाँ उपलब्ध करा दे: D.M
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जौनपुर। जिला निर्वाचन अधिकारी
सर्वज्ञराम मिश्र ने बताया कि नगर निकाय 2017 के लिए पोलिंग पार्टियों को
ले जाने वाले भारी वाहन एवं सेक्टर मजिस्ट्रेट, जोनल मजिस्ट्रेट एवं पुलिस बल
हेतु हल्के वाहन की व्यवस्था जिले में पंजीकृत बस, स्कूल बस, बोलेरो वाहन
का अधिग्रहण परिवाहन विभाग द्वारा किया गया था। 26 नवम्बर को अपरान्ह 1 बजे
तक वाहन स्वामियों को बी0आर0पी0 कालेज मैदान में उपलब्ध कराने के निर्देश
दिया गया था। उन्होंने वाहन स्वामियों को सचेत किया है कि वह अपना वाहन
बी0आर0पी0 मैदान में 27 नवम्बर 2017 तक पूर्वान्ह् 11 बजे तक उपलब्ध करा
दे। जिन वाहन स्वामियों द्वारा अभी तक अपना अधिग्रहण आदेश जानबूझकर प्राप्त
नही किया गया है तो उनका निर्वाचन कार्य में असहयोग एवं बाधा माना जायेगा।
ऐसे वाहन स्वामी के विरुद्ध सुसंगत धारा में प्राथमिकी दर्ज कराने के साथ
ही पंजीयन एवं परमिट निरस्तीकरण की भी कार्यवाही की जायेगी।