रंगदारी व जान से मारने की धमकी देने वाले का ब्योरा दे थानाध्यक्ष :कोर्ट

जौनपुर। 5 लाख रुपए रंगदारी मांगने अन्यथा जान से हाथ धोने की धमकी देने के मामले में कोर्ट ने फोन करने वाले व्यक्ति का ब्यौरा कि मोबाइल किसके नाम दर्ज है, 6 सितंबर तक कोर्ट में देने का आदेश थानाध्यक्ष चंदवक को दिया। धमकी देने वाले ने कहा कि जल्द से जल्द अगर रुपए नहीं दिए तो तुम्हारी लाश तुम्हारे घर वालों को पार्सल कर दी जाएगी।धमकी से वादी व उसका परिवार अत्यंत भयभीत है ।
चंदवक थाना क्षेत्र के परसौड़ी गांव निवासी सोनू यादव ने कोर्ट में धारा 156 (3)के तहत दरखास्त दिया कि 8 जुलाई 2017 को सायं 8:13 पर एवं 9 जुलाई 2017 को 7:55 बजे सुबह उसके मोबाइल पर दूसरे मोबाइल से फोन आया। फोन करने वाले ने गालियां देते हुए कहा "तुम्हारी मौत बोल रहा हूं ।5 लाख रूपये रंगदारी दो नहीं तो जिंदा नहीं  बचोेगे।लाश तुम्हारे घर वालों को पार्सल कर दी जाएगी ।जल्द से जल्द रुपए की व्यवस्था करके नंबर पर बता देना हमारा आदमी पैसा ले लेगा।" इस धमकी से वादी व परिवार अत्यंत डर गए कि कोई अज्ञात बदमाश आपराधिक साजिश करके किसी संगीन वारदात को अंजाम दे सकता है।उसने थानाध्यक्ष चंदवक और पुलिस अधीक्षक को भी घटना की सूचना दी लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई तब उसने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट ने फोन करने वाले व्यक्ति का नाम पता पता लगाकर आख्या देने का थानाध्यक्ष को आदेश दिया।

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