राष्ट्रीय लोक अदालत शनिवार को

 जौनपुर। सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रवि यादव ने  बताया कि राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार एवं जनपद न्यायाधीश नन्दलाल के आदेशानुसार 9 सितम्बर दिन शनिवार को सुबह 10 बजे से दीवानी न्यायालय में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। इस राष्ट्रीय लोक अदालत में विहित शमनीय फौजदारी वाद,एन.आई.एक्ट वाद, बैक वसूली वाद, मोटर दुर्घटना, वैवाहिक, श्रम, भूमि अध्याप्ति, राजस्व, विद्युत एवं जलकर, सेवानिवृत्तिक परिलाभों से संबंधिम मामले तथा सिविल वाद एवं अन्य प्रकार के सुलह समझौता योग्य वादों का निस्तारण लोक अदालत में करा सकते हैं साथ ही ऐसे विवाद जो अभी न्यायालय के समक्ष नही आये हुए हैं उन्हें भी वाद पूर्व(प्रीलिटीगेशन स्तर पर)निपटारा कराया जा सकता है। उन्होंने वादकारियों एवं अधिवक्ताओं से अपील किया है कि अपने-अपने वादों का निस्तारण 9  सितम्बर 2017 को आहूत राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से करावें तथा इस अवसर का लाभ उठावें। 

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